UP Vivah Anudan Yojana उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

Vivah Anudan, UP Vivah Anudan Yojana, विवाह अनुदान योजना, Vivah Anudan Yojana patrata, Vivah Anudan Yojana Documents,Vivah Anudan Yojana Online Application, vivah anudan yojana aavedan, uttar pradesh govt scheme, UP govt scheme, Yogi sarkar yojana, garib yojana, bpl yojana, betiyo ki shadi anudan yojana

up shadi anudan yojana pics

Table Of Content

UP Vivah Anudan Yojana उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विवाह अनुदान योजना का संचालन किया गया है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बेटियों की चिकित्सा के लिए भी सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधन किया गया है। विवाह अनुदान योजना की राशि सीधे लाभार्थी बेटी के बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाता है। इसके लिए लाभार्थी बेटी का किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है। विवाह अनुदान योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को रु 51,000 प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से विवाह अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?

UP Vivah Anudan Yojana patrata उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना पात्रता 

  • योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को प्राप्त होगा।
  • बेटी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली बेटी के परिवार की वार्षिक आय रु 46,080 या इससे कम होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली बेटी के परिवार की वार्षिक आय रु 56,460 या इससे कम होना आवश्यक है।
  • प्रदेश के सभी वर्गों (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग) के गरीब परिवार की बेटियां योजना में आवेदन के लिए पात्र हैं।
  • योजना में आवेदन के लिए बेटी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

UP Vivah Anudan Yojana Documents  उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना दस्तावेज़ 

  • विवाह प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • सामान्य जाति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के आवेदक के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • आयु प्रमाण पत्र के रूप में शिक्षा प्रमाण पत्र /आधार कार्ड या चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  • राष्ट्रीकृत बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

UP Vivah Anudan Yojana Online Application  उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • इस पेज में अपनी जाति की श्रेणी के अनुसार आवेदन के विकल्प का चयन करना होगा।
  • इसके बाद बाद आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र संख्या का रिसीप्ट प्राप्त होगा। इसे सेव कर के रखना होगा।
  • इस रिसीप्ट की सहायता से आप आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
  • इसके बादआवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर सभी आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
  • फिर अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • योजना में आवेदन शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक की स्वीकार किया जाएगा।

सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  के आवेदक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेल्प लाइन नंबर 18001805131 पर संपर्क कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक वर्ग हेल्प लाइन नंबर 05222286199 पर संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :

मुख्यमंत्री लोक भवन योजना

छत्तीसगढ़ राईट टू हेल्थ योजना

स्त्री शक्ति ट्रेक्टर लोन योजना

 

 

Leave a Reply