UP Deendayal Gramodyog Employment Scheme यूपी दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

यूपी दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

 

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UP Deendayal Gramodyog Employment Scheme यूपी दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल एजेंसियो अर्थात जिला उद्योग केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

योजना के अंतर्गत ‘एक जिला एक उत्पाद’ के अंतर्गत अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापना के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी।

जिससे ग्रामीण क्षेत्रों रोजगार के अवसर का सृजन होगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन रोकना है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

 

Benefit of Scheme योजना से लाभ 

  • ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
  • ग्रामीण युवाओं का रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
  • ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध होने के कारण स्वरोजगार के युवा प्रोत्साहित होंगे।

 

Interest Subsidy ब्याज अनुदान 

  • योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 % तक की ब्याज अनुदान की सुविधा ऋण वितरण तिथि से तीन वर्षों तक उपलब्ध होगी।
  • इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को ब्याज अनुदान की धनराशि का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा।
  • भुगतान की सूचना सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा लाभार्थी एवं बैंक को 7 दिन के अन्दर प्रदान की जायेगी।

 

Eligibility पात्रता 

  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर ब्याज अनुदान के लिए इकाइयां पात्र होंगी।
  • पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना के तहत वित्तपोषित इकाइयां दोबारा ‘दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।
  • वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं पर ही ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
  • पंजीकृत ग्रामोउद्योग सहकारी समितियां।
  • पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था।

 

Gramoudyog eligible for interest subsidy  ब्याज अनुदान के लिए पात्र ग्रामोउद्योग 

ग्रामोउद्योग से तात्पर्य ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत् के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या सेवा प्रदान करता हो। 

इस प्रकार के उद्योगों में स्थायी पूंजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में ) प्रत्येक कारीगर या कर्मचारी 50 हजार रूपये से अधिक न हो। 

 

खादी ग्रामोउद्योग को सात भागों में विभाजित किया गया है , जो कि इस प्रकार हैं –

 

खनिज आधारित उद्योग जैसे – बर्तन धोने के पाउडर का निर्माण, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का निर्माण,स्लेट पेंसिल और प्लेट का निर्माण, सोना- चांदी, पत्थर – सीपी एवं अन्य कृत्रिम सामग्रियों से आभूषण का निर्माण। 

कृषि आधारित और खाद्य उद्योग जैसे – अनाज, दाल, मसाले आदि की पैकजिंग एवं विपणन, मधुमक्खी पालन आदि।  

वनाधारित उद्योग जैसे – गोंद और रेजिन निर्माण, कत्था निर्माण , कागज निर्माण , लाख निर्माण आदि। 

बहुलक और रसायन आधारित उद्योग जैसे – हाथी दाँत सहित सींग, हड्डियों से निर्मित उत्पाद, कपूर, मोहर वाली मोम , मोमबत्ती का निर्माण, बिंदी, मेहंदी, इत्र अदि का निर्माण।

इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा जैसे – लोहरी , बढ़ईगिरी, सेफ्टी पिन, क्लिप, स्टोव पिन निर्माण आदि। 

सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लास आदि का निर्माण। 

चाय की दुकान, चिकेन कढ़ाई, बैटरी भरना। 

छिड़काव, पम्पसेटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य। 

लाउडस्पीकर , ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराए पर देना। 

साइकिल मरम्मत की दूकाने, कलाफलक चित्रकारी।

 

Procedure for Payment of Interest Subsidy  ब्याज अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया 

योजना के तहत उद्यम इकाई के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत नोडल बैंक से ऋण प्राप्त करना आवश्यक है। 

जिला ग्रामोउद्योग अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राप्त समस्त आवेदन दस्तावेजों के आधार पर लाभार्थियों की सूचि तैयार की जायेगी। प्राप्त आवेदनों दवा पत्र का परिक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरिक्षण के बाद क्लेम किये गए ब्याज का भुगतान इकाई बैंक खाते में एन.एफ.टी /आर.टी.जी.एस  बैंकिंग सेवा के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। 

 

उत्तर प्रदेश दीनदयाल ग्रामोउद्योग रोजगार योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।

 

दीनदयाल ग्रामोउद्योग रोजगार योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क किया जा सकता है –

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

8, तिलक मार्ग, लखनऊ – 226001

फोन : 2208321/2208310/2208313/2207004

फैक्स : 0522-2208243

ई-मेल : ceoupkvib@gmail.com

वेबसाइट : www.upkvib.gov.in

ग्रामोद्योग समाधान सेल टोल फ्री नंबर: 1800-120-7699

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा के लिए पात्र कौन -कौन सी इकाइयां हैं ?

योजना के तहत ब्याज अनुदान की सुविधा के लिए खादी ग्रामोउद्योग के अंतर्गत शामिल सभी इकाइयां पात्र होंगी। 

दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने प्रतिशत तक की ब्याज अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी ?

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 % तक की ब्याज अनुदान की सुविधा ऋण वितरण तिथि से तीन वर्षों तक उपलब्ध होगी।

 

दीनदयाल ग्रामोउद्योग रोजगार योजना के तहत ब्याज अनुदान की राशि कैसे प्राप्त होगी ?

ब्याज का भुगतान इकाई बैंक खाते में एन.एफ.टी /आर.टी.जी.एस  बैंकिंग सेवा के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। 

 

उत्तर प्रदेश दीनदयाल ग्रामोउद्योग रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा ?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नोडल बैंक से ग्रामोउद्योग स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन करना होगा इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर ब्याज अनुदान के लिए इकाइयों को पात्र माना जाएगा।

 

क्या उत्तर प्रदेश दीनदयाल ग्रामोउद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को पात्र माना जाएगा ?

हाँ, योजना के तहत ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के शामिल जिले  ग्रामीण निवासी बेरोजगार युवक/युवतियों को अपने गाँव में उद्योग स्थापना के लिए ऋण आवेदन पर ब्याज अनुदान  पात्र माना जाएगा।

 

 

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