PM DAKSH Yojana online Registration 2023 प्रधानमंत्री दक्ष योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023

PM DAKSH YOJANA

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PM DAKSH Yojana online Registration 2023 प्रधानमंत्री दक्ष योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023

पीएम दक्ष योजना (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्रही) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) द्वारा 2020-21 में शुरू की गई थी। यह कूड़ा बीनने वालों सहित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी (इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास) , डीएनटी (गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों) , सफाई कर्मचारियों जैसे समुदायों के व्यक्तियों के कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है।

इन लक्ष्य समूहों के योग्यता स्तर एवं सामाजिक -आर्थिक विकास के लिए योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की रणनीति बनाई गयी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा स्वरोजगार से सम्बंधित दिशा -निर्देश एवं रोजगार प्राप्त करने में मदद उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि में कुल 80 % उपस्थिति होने पर वजीफा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जाएगा प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए ‘पीएम दक्ष पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

 

Uddeshya  उद्देश्य 

प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्रही योजना के अंतर्गत समाज के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों आदि आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की गयी है। जिससे अपने व्यवसायिक गतिविधियों की उपेक्षा किये बिना रोजगार कौशल को बढ़ाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सके।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए लक्षित समूहों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है :

महिलायें : अपनी घरेलू जिम्मेदारियों  उपेक्षा किये बिना खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें।

युवा वर्ग : बाजार की माँग के अनुसार रोजगार योग्य व्यवसायों के अनुरूप दीर्घकालिक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता हासिल करवाना।

कारीगर : अपने व्यवसाय से सम्बंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के माध्यम से राजस्व उत्पादन क्षमता में सुधार करने में सक्षम बन सकें।

 

Eligibility criteria पात्रता मानदंड 

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवारों के सदस्य।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु 3.00 लाख से कम है।
  • आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु 1.00 लाख से कम है।
  • गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों के अंतर्गत आने वाले परिवार के सदस्य।
  • सफाई कर्मचारी एवं उनके ऊपर आधारित परिवार के सदस्य।

 

 Documents  दस्तावेज 

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
  • वार्षिक पारिवारिक आय रु 3.00 लाख से कम होने का प्रमाण पत्र , जो कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा। जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी आदि द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार के वार्षिक आय प्रमाण पत्र रु 1.00 लाख से कम होने का प्रमाण पत्र।
  • बीपीएल कार्ड अथवा अंत्योदय अन्न योजना कार्ड भी आय प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य होगा।
  • ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदाय

  • डीएनटी समूह के अभ्यर्थियों को समुदाय / क्लस्टर के स्थानीय प्रधान द्वारा जारी किया गया, अपनी विशिष्ट जाति, जन्म तिथि और पते के प्रमाण के रूप में स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

सफाई कर्मचारियों के लिए डाक्यूमेंट्स

  • उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया व्यवसाय प्रमाण पत्र।

 

Types of skill development training program कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार

पीएम-दक्ष योजना के तहत चार प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं;

  1. अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग
  2.  अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम
  3.  दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
  4.  उद्यमिता विकास कार्यक्रम

 

Duration of the Skill Development Training Programmes कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि

प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रकार अवधि घंटों और दिनों/महीनों/वर्ष में निम्नानुसार है:

  1.  अपस्किलिंग/री-स्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम – 32 – 80 घंटे (1 महीने तक)
  2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) – 80-90 घंटे (15 दिन तक)
  3.  अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम- 200 – 600 घंटे (2 – 5 महीने)
  4. दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम- 600 – 1,000 घंटे (6 महीने से 1 वर्ष)

 

Online Registration Process  ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 

  • कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार समय-समय पर स्थानीय समाचार पत्रों या किसी अन्य प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है।
  • पीएम दक्ष पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 8 अगस्त – 5 सितम्बर 2023 से आरम्भ होगी।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पीएम दक्ष पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकृत अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन करने के माध्यम अपने मनचाहे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन कर सकेंगे।

 

पीएम दक्ष योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक।

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

 

क्या एक व्यक्ति एक से अधिक बार पीएम दक्ष योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है?

नहीं, एक व्यक्ति कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केवल एक बार प्रशिक्षण लेने का पात्र है।

 

पीएम दक्ष योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग करने से क्या लाभ प्राप्त होगा?

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को वेतन/स्वरोजगार के लिए सहायता/सुविधा प्रदान की जायेगी।

 

पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन -कौन से पाठ्यक्रम शामिल होंगे?

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) पर आधारित होगा। प्रशिक्षण में प्रभावी संचार कौशल, जोखिम लेने का व्यवहार, व्यापार अवसर मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, व्यवस्थित योजना, बैंकिंग-जमा, अग्रिम और उधार, लागत और मूल्य निर्धारण, समय प्रबंधन, कार्यशील पूंजी और इसका प्रबंधन, व्यवसाय योजना तैयार करना आदि पर सत्र शामिल होंगे।

 

पीएम दक्ष योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को कितना वजीफा दिया जाएगा?

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रु 1,000 – रु 3,000 तक वजीफा प्रदान करने का प्रावधान है।किन्तु आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई वजीफा नहीं दिया जाता है।

 

पीएम दक्ष योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी?

पीएम दक्ष योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर न्यूनतम 1 महीने एवं अधिकतम 1 वर्ष तक की होगी।

 

 

 

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