ग्रीन हाउस अनुदान योजना, राजस्थान Green House Subsidy Scheme, Rajasthan

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राष्ट्रिय बागवानी मिशन के तहत ग्रीन हाउस अनुदान योजना की शुरुआत की गयी है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बागवानी  किसानों को बागवानी कृषि के लिए प्रोत्साहित करना है। गौरतलब है कि ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस विधि को अपनाकर किसान आजकल सभी प्रकार की सब्जियों एवं फलो की खेती  बारहो मास करने में उनकी अच्छी कमाई  होती है।

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन हाउस निर्माण के लिए योजना के तहत किसानो को 50 -70 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रीन हॉउस के लिए अनुदान का लाभ सभी वर्गों के किसान उठा सकेंगे आइये जाने योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।

 

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Uddeshya  उद्देश्य 

बागवानी फसलों की ग्रीन हॉउस तकनीक से खेती के लिए किसानो को प्रोत्साहित करना। किसान बारह मास सभी प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती करके आय में वृद्धि कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसानो को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना है।

 

Eligibility for Subsidy  अनुदान की पात्रता 

  • राज्य के मूल निवासी सभी श्रेणी के किसान।
  • आवेदन के लिए किसान के नाम से राज्य में कृषि भूमि एवं सिंचाई की व्यवस्था होना आवश्यक है।
  • अधिकतम 4000 वर्ग मीटर खेत के लिए सामान्य श्रेणी के किसानो को योजना की शर्तों के आधार पर निर्धारित इकाई लागत का 50 % तथा अनुसूचित जाति /जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानो को 70 % अनुदान प्राप्त होगा।
  • बजट की घोषणा के अनुसार जनजाति क्षेत्र के कृषको और प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानो को निर्धारित इकाई लागत का 25 % अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा।

 

 Required Documents  आवश्यक दस्तावेज़ 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी की फोटोकॉपी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • पानी एवं मिटटी की जाँच रिपोर्ट
  • अनुमोदित फर्म का कोटेशन
  • सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

 

  Terms & condition  of the scheme योजना की शर्तें 

  • ग्रीन हाउस का निर्माण राजस्थान बागवानी विभाग द्वारा स्वीकृति के बाद ही करवाया जा सकेगा।
  • विभाग द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के 30 दिनों अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस जो भी पहले हो, शपथ पत्र, त्रि – पार्टी अनुबंध पत्र एवं लाभार्थी किसान के हिस्से की शेष राशि को कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
  • अनुदान राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी किसानो के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

 

Online Application Process  ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 

  • योजना में आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
  • राज्य में संचालित ई -मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
  • ई -मित्र केंद्र पर आवेदन के लिए आवश्यक सभी डाक्यूमेंट्स को साथ ले जाना आवशयक है।

 

ग्रीन हाउस अनुदान योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

ग्रीन हाउस अनुदान योजना के तहत किसानो को कितना अनुदान प्राप्त होगा ?

योजना के तहत ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के किसानो को इकाई निर्माण लागत का 50 % अनुदान और तथा अनुसूचित जाति /जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानो को 70 % अनुदान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त  जनजाति क्षेत्र के कृषको और प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानो को निर्धारित इकाई लागत का 25 % अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा।

क्या राजस्थान ग्रीन हाउस अनुदान योजना में अनुदान के लिए कृषि भूमि की कोई सीमा निर्धारित की गयी है?

हाँ, अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर ग्रीन हाउस निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध होगा।

 

 

 

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