Indira Gandhi Old Age Pension Yojana, MP इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, म.प्र.

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Indira Gandhi Old Age Pension Yojana, MP इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, म.प्र.

मध्य प्रदेश राज्य में इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्ष 1995 से संचालित की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन सामाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे  (BPL) श्रेणी में आने वाले वृद्ध नागरिकों  मासिक रु 600 पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। पेंशन राशि में बदलाव की घोषणा वर्ष 2019 से की गयी है। योजना के तहत पेंशन की राशि महीने की पहली तारीख को बुजुर्गों के बैंक /डाक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। पेंशन की राशि बैंक खाते में पहुँचने के बाद लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर  सूचना भेज दी जायेगी। अब वृद्ध नागरिक पेंशन के लिए ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यानि अब पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जायेगी। आइये जाने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।

Indira Gandhi Old Age Pension Yojana Eligibility मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता 

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार से होना आवश्यक है।
  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

Madhya Pradesh Old Age Pension Yojana Documents  इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के दस्तावेज़ 

  • आवेदक के आयु का प्रमाण पत्र
  • बैंक या डाक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज़ तीन फोटो

 Indira Gandhi Old Age Pension Yojana Selection Process  मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना चयन प्रक्रिया 

  • योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की पात्रता का चयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के आवेदकों का चयन सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूचि खंड विकास अधिकारी कार्यालय में भेजा जाएगा। इसके बाद सूचि को अंतिम सत्यापन करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भेजा जाएगा।
  • पात्रता के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक/डाक खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा हस्तांतरित कर दी जायेगी।
  • लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन की राशि आने पर बैंक कर्मचारी द्वारा लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सूचना भेज दी जायेगी।

Madhya Pradesh Old Age Pension Yojana Application  मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करिए
  • इसके बाद दूसरे पेज में पेंशन योजना हेतु आवेदन  विकल्प पर क्लिक करना है।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है।
  • इसके बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद दुसरे पेज में एप्लीकेशन एकनॉलेजमेंट नंबर का मेसेज प्राप्त होगा। इस रिसीप्ट को डाउनलोड करके या कंप्यूटर में सेव कर के सुरक्षित रखना है।
  • आवदन पत्र संख्या की सहायता से योजना में आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

योजना की अधिकारिक वेबसाइट  के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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