Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

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Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग मंत्रालय के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के हितलाभ की अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक है “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना”। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की आयु 60 वर्ष होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाने का नियम है। इन वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को सेवानिवृत्ति से पूर्व सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर जीवन यापन में सहायता स्वरूप रु 10,000 की एकमुश्त राशि प्रदान किया जाता था।

किन्तु जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा योजनान्तर्गत पात्र सदस्यों को रु 20,000 देने की घोषणा की गयी थी। योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि का लाभ राज्य में 12 मई 2023 से लागू कर दी गयी है।  इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता होना आवश्यक है। योजना में आवेदन राज्य के श्रम विभाग पोर्टल cglabour.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार की जा रही है। आइये जाने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में आवेदन की जानकारी।

 

Uddeshya उद्देश्य 

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 की धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाने का प्रावधान है। मंडल द्वारा संस्था में पंजीकृत ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ श्रमिकों को सेवानिवृत्ति से पूर्व एकमुश्त राशि बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। 12 मई 2023 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को योजना अंतर्गत एकमुश्त रु 10,000 की राशि प्राप्त होती थी। किन्तु योजना में बदलाव के तहत राशि बढ़ाकर रु 20,000 कर दी गयी है। अब 12 मई 2023 से भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की सदस्यता समाप्त होने से पूर्व जीवन यापन सहायता में आर्थिक मदद के रूप में रु 20,000 की एक मुश्त राशि प्रदान की जायेगी।

 

Eligibility पात्रता 

  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।
  • मंडल के अंतर्गत सदस्यता समाप्त होने से पूर्व पंजीकृत होने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा होना आवश्यक है।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम आयु 60 हो।

 

Documents दस्तावेज 

  • आवेदक के जीवित श्रमिक पंजीयन की फोटोकॉपी।
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  • आवेदक श्रमिक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की फोटोकॉपी।
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।

 

Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana online Application  मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

  • योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन फॉर्म में माँगी  सूचनाएं केवल हिंदी भाषा में लिखना होगा।
  • लाभ के पात्र श्रमिक अपने क्षेत्रीय जन सेवा केंद्र या सम्बंधित जिला श्रम विभाग कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति को स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना आवश्यक है। अतः ऑनलाइन आवेदन के लिए जाने के दौरान ओरिजिनल दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी साथ ले जाना आवश्यक है।
  • अपने निकट के जन सेवा केंद्र के कर्मचारी के माध्यम से जिला श्रम विभग कार्यालय के माध्यम से आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन पावती रसीद संख्या लेना आवश्यक है। क्योंकि आवेदन संख्या की सहायता से ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखने में मदद मिलेगी।
  • आवेदन स्वीकार होने पर लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में योजना के तहत श्रमिक सियान सहायता राशि का हस्तांतरण ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया एन.ई.एफ.टी /आर.टी. जी. एस /डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना पीडीएफ डाउनलोड लिंक।

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना किस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गयी है ?

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रमिक सियां योजना लागू की गयी है।

 

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बढ़ी हुयी सेवानिवृत्ति की राशि कब से प्रभावित होगी ?

12 मई 2023 से योजना को लागू किया गया है। अतः वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत सदस्य श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

 

 

 

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