New Guidelines for Central Pensioners केंद्रीय पेंशनर्स के लिए नयी गाइडलाइन्स जारी

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New Guidelines for Central Pensioners केंद्रीय पेंशनर्स के लिए नयी गाइडलाइन्स जारी

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अपने कार्मिकों के लिए  पेंशन के नए दिशा निर्देश बैंकों को जारी कर दिए हैं। वर्तमान समय में देश भर में केन्द्रीय पेंशन लाभार्थियों की संख्या लगभग 65.26 लाख है। दरअसल पेंशन जारी करने वाले बैंकों द्वारा पेंशन जारी करते समय अलग -अलग नियम अपनाए जा रहे थे।  जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके मद्देनज़र पेंशन कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी बैंकों के लिए नए पेंशनर्स गाइडलाइन्स जारी कर दिया गया है।

नए दिशा निर्देश के अनुसार पेंशनर्स को अब बैंक के चक्कर लगाने की असुविधा से राहत मिलेगी। ऐसे हीं कई नए नियम लागू किये गए हैं। जिससे पेंशनर्स को कई लाभ प्राप्त होंगे। आइये जाने पेंशनर्स के लिए बैंकों को जारी किये गए नए दिशा -निर्देश की जानकारी।

 Pensioners Guidelines For Banks  बैंकों के लिए नए पेंशनर्स दिशानिर्देश

  •  किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके जीवनसाथी को पेंशन जारी रखने के लिए बैंक में फॉर्म- 14 जमा करने की जरुरत नहीं होगी। पेंशनर के जीवनसाथी को केवल पेंशनर के मृत्यु का प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा। इस सुविधा के लिए निम्न शर्तें लागू की गयीं हैं

पेंशनर के पेंशनर्स पेमेंट आर्डर (PPO) में फॅमिली पेंशन जारी रखने का अधिकृत पत्र संलग्न होना चाहिए।

पेंशनर और उसके जीवनसाथी का बैंक में जॉइंट अकाउंट होना चाहिए।

  • फॅमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर के जीवनसाथी को बैंक में नया अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा।
  • पेंशनर्स को जीवित होने का प्रमाण देने के लिए प्रति वर्ष अक्टूबर,नवम्बर में बैंक द्वारा रिमाइंडर भेजा जाता था। अब नए नियम के अनुसार यदि पेंशनर प्रमाण पत्र घर से हीं देने का इच्छुक होगा, तो बैंक कर्मी स्वयं पेंशनर्स के घर आकर प्रमाण पत्र ले जायेंगे। इस सुविधा के लिए पेंशनर्स को रु 60 शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • ग्रुप- ए से सेवानिवृत हुए पेंशनर यदि कोई कमर्शियल नौकरी ज्वाइन कर लेते है। तो उन्हें बैंक में घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस घोषणा पत्र में ज्वाइन किये गए कंपनी का नाम और सरकार द्वारा नौकरी ज्वाइन करने की अनुमति घोषणा में होना आवश्यक होगा। किन्तु यदि कोई पेंशनर सेवानिवृति के एक वर्ष बाद किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है। तो उसे बैंक में घोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • यदि कोई पेंशनर सेवानिवृति के तुरंत बाद केंद्र सरकार , राज्य सरकार या निगम में पुनः नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो उसे सेवानिवृति वर्ष के नवम्बर माह में बैंक में घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक होगा। जिससे बैंक उसके पेंशन खाते में महँगाई भत्ता राहत की राशि नहीं डालेगी। किन्तु यदि उस कंपनी में पेंशनर की आय उसके पेंशन को ध्यान में रखते हुए फिक्स की जाती है। तो बैंक उसके पेंशन अकाउंट में महँगाई भत्ता राहत जमा करेगी।
  • फॅमिली पेंशन की दशा में पेंशनर्स के परिवार माता -पिता, अविवाहित बेटा -बेटी, दिव्यांग भाई -बहन को पेंशन जारी रखा जाता है। ऐसी दशा में परिवार को कोई भी आजीविका का साधन न होने का प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा।
  • यदि पेंशनर पुनर्विवाह किया होगा, तो उसके जीवित नहीं रहने पर पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जायेगी। किन्तु यदि पेंशनर विधवा है या दिव्यांग है और उसने पुनर्विवाह किया होगा, तो ऐसी दशा में परिवार का पेंशन बंद नहीं किया जाएगा।
  • 80 वर्ष से ज्यादा के पेंशनर्स का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा होगा।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक के पेंशनर्स को उनकी बढ़ी हुयी पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को बैंक में प्रमाण पत्र नहीं जमा करना होगा। बैंक स्वयं इसकी कार्यवाही पूरी करेगा।

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अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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