Lockdown Relief Guidelines लॉकडाउन राहत दिशा -निर्देश

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Lockdown Relief Guidelines लॉकडाउन राहत दिशा -निर्देश

कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मद्देनज़र देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने में अभी लगभग एक सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में देश की टप पड़ी अर्थव्यवस्था और छोटे व्यापारियों की मुश्किलों को राहत पहुँचाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2020 को नए दिशा – निर्देश जारी किया गया है। नए दिशा – निर्देश के अनुसार 25 अप्रैल से यानि शनिवार से सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है। हालांकि माल और शौपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे। किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए लगभग एक महीने के लॉकडाउन अवधि के बाद दुकाने फिर से खुलेंगी। आइये जाने लॉक डाउन में ढील देते हुए  कुछ शर्तों के साथ 24 अप्रैल को जारी किये गए गृह मंत्रालय के नए दिशा -निर्देश की जानकारी।

Grocery Stores Will Open किराना की दुकाने खुलेंगी

  • शौपिंग काम्प्लेक्स और मॉल में स्थित किराना की दुकानों को छोड़कर सभी किराना की दुकाने अब खुलेंगी। यानि गली – मोहल्ले, सोसाइटी में स्थित किराने की दुकाने अब खुल सकेंगी।
  • इन दुकानों पर खरीदारी के लिए जाते वक्त मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट क्षेत्रों की किराने की दुकाने बंद रहेंगी। ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है।

Mall And Shopping Complex Will Remain Closed  मॉल और शौपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे 

  • देश के सभी राज्यों की मॉल, शौपिंग काम्प्लेक्स और शौपिंग सेण्टर लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक बंद रहेंगी।
  • सभी राज्यो, केंद्र शासित राज्यों की ऐसी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं। किन्तु नगर निगम, नगर पालिका के दायरे में नहीं आती हों।
  • सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की सभी प्रकार की दुकाने बंद रहेंगी।

All Types of Shops will open in Rural Areas  ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकाने खुलेंगी  

  • ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार के सामानों की दुकाने खोलने के आदेश जारी किये गए हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के शौपिंग काम्प्लेक्स, हाट भी खुलेंगें।

Which Services Will Remain Closed कौन सी सेवाएँ बंद रहेंगी 

  • शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी।
  • जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, सिनेमा हाल, शौपिंग काम्प्लेक्स, मॉल, सभा गृह, विवाह मंडप, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम,  आदि जहाँ  भारी मात्रा में जन समूह एकत्रित होते हों पर लॉकडाउन अवधि की समाप्ति तक प्रतिबंध जरी रहेगी।

Guidelines Terms & Conditions गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिश -निर्देश की शर्तें 

  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा – निर्देशों के अनुसार 25 अप्रैल 2020 से जो दुकाने खुलेंगी, उन पर 50 प्रतिशत स्टाफ काम संभालेंगे। अर्थात यदि दूकान पर चार स्टाफ काम करते हों, तो एक बार में दूकान पर केवल 2 स्टाफ को हीं मौजूद रहना होगा।
  • दूकान में मौजूद कर्मचारी और खरीदारी करने पहुँचे ग्राहकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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