Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना

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Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना

मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मकार कल्याण मंडल तथा भवन निर्माण एवं संनिर्माण मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिक/ श्रमिक की पत्नियों के लिए प्रसूति सहायता योजना संचालित की गयी है। योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना है। वर्ष 2018 से इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए संचालित प्रसूति अवकाश सहायता योजना का समावेश कर दिया गया है। योजना के तहत श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक महिलाओं / श्रमिको की पत्नियों को गर्भाधारण से पूर्व एवं पश्चात् कुल रु 16,000 की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिला श्रमिक/ श्रमिक की पत्नी के गर्भवती होने पर प्राप्त किया जा सकेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती श्रमिक महिलाओं को प्रसव से 6 सप्ताह पहले श्रमिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आइये जाने योजना की विस्तृत जानकारी।

Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana Eligibility मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना की पात्रता 

  • मुख्यमंत्री मजदुर सुरक्षा योजना के लाभार्थी
  • मध्य प्रदेश घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना के हितग्राही
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक योजना के लाभार्थी
  • केश शिल्पी कल्याण योजना के लाभार्थी
  • मध्य प्रदेश हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना के लाभार्थी
  • शहरी गरीबों के कल्याण योजना के लाभार्थी
  • मध्य प्रदेश असंगठित क्षेत्र के शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक की पत्नी /महिला श्रमिक
  • मध्य प्रदेश भवन निर्माण अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक की पत्नी /महिला श्रमिक
  • उपरोक्त सभी योजनाओं की लाभार्थी श्रमिक महिला /श्रमिक की पत्नीयां योजना में आवेदन की पात्र हैं
  • गर्भवती महिला एवं प्रसूति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
  • योजना का लाभ पहले दो जीवित जन्म लेने वाले प्रसव के लिए मान्य होगा
  • गर्भवती महिला के गर्भाधारण के प्रमाण के तौर पर ए.एन. एम. द्वारा बनाया गया मातृत्व कार्ड होना चाहिए
  • गर्भवती महिला की प्रसूति प्रदेश के सरकारी अस्पताल में होने पर हीं योजना का लाभ प्राप्त होगा

Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana Documents मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के दस्तावेज़ 

  • सम्बंधित श्रमिक वर्ग के कार्ड की फोटोकॉपी
  • प्रसूति के बाद का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/ पर्ची की फोटोकॉपी
  • गर्भवती होने पर पहली किश्त प्रात का रने के लिए ए.एन.एम/चिकित्सक द्वारा प्रमाणित माँ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की फोटोकॉपी
  • समग्र आईडी
  • अधिकतम दो जीवित जन्म लेने वाले प्रसव का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • आधार कार्ड

Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana Payment Process मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना की भुगतान प्रक्रिया 

  • योजना के प्रसूति सहायता योजना की राशि का भुगतान डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाएगा।
  • गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में तीन प्रसव पूर्व जाँच चिकित्सक /ए.एन. एम.   करवाने पर रु 4000।
  • दूसरी और अंतिम किश्त प्रसव के बाद शिशु को 0 डोज बसीजी टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी टीकाकरण के बाद रु 12,000 प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल रु 16,000योजना के तहत लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है।

Mukhyamantri Shramik Sewa (Prasuti Sahayata) Yojana Application Process मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में आवेदन प्रक्रिया 

  • योजना में आवेदन के लिए ई -डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वेबपोर्टल पर लिंक पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है।
  • फॉर्म में सभी सुचनाये भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स संलग्न करना होगा। फिर श्रमिक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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