Bihar Mukhyamantri SC, ST Udyami Yojana 2020 बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना 2020

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Bihar Mukhyamantri SC, ST Udyami Yojana बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना

बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना संचालित की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टार्टअप  फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं स्वरोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत एससी एसटी वर्ग के युवाओं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार एससी एवं एसटी उद्यमी योजना के तहत सम्बंधित परियोजना का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त एससी एवं एसटी वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम रु 10 लाख तक का बैंक से ऋण प्राप्त हो सकेगा। ऋण का लाभ तीन किश्तों में प्राप्त होगा। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।

Bihar Mukhya mantri SC, ST Udyami Yojana Eligibility  बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना पात्रता

  • बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमिडियट (10+2),आईटीआई, पोलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष होना आवश्यक है।
  • इकाई PVT.LTD, प्रोप्राइटरशिप फर्म, LLP(लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) फर्म के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।

Bihar Mukhyamantri SC, ST Udyami Yojana Documents  बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

Bihar Mukhyamantri SC, ST Udyami Yojana Benefits  बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना के लाभ

  • उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम रु 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। जिसमें से 50% ऋण राशि ब्याज मुक्त होगी।
  • ऋण तीन किश्तों में बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा पहली किश्त शेड निर्माण करने पर प्राप्त होगी।
  • ऋण की दूसरी किश्त मशीन एवं अन्य उपकरण खरीदने पर प्राप्त होगी।
  • ऋण की तीसरी और अंतिम किश्त कार्यशील पूँजी/वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रदान की जायेगी।
  • ऋण की राशि का भुगतान 84 बराबर किश्तों में चुकाना होगा।

Bihar Mukhyamantri SC, ST Udyami Yojana Application  बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना आवेदन

  • योजना में आवेदन के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद रजिस्टर करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म पावती की रसीद डिस्प्ले होगी इसे सेव करना आवश्यक है।
  • आवेदन पावती की रासी में लिखने आवेदन पत्र संख्या के द्वारा आवेदन की स्थिति का पता किया जा सकेगा।

बिहार मुख्यमंत्री एससी एवं एसटी उद्यमी योजना की अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

योजना से सम्बंधित समस्या कके समाधान के लिए नीचे दिए संपर्क सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है-

  • Head Office:उद्योग विभाग
    विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना
  • Call Center No.:0612-2547695
  • Email us for Inquiry:dir-td.ind-bih@nic.in

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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