Rajasthan Solar Pump Subsidy Yojana राजस्थान सोलर पम्प सब्सिडी योजना

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Rajasthan Solar Pump Subsidy Yojana राजस्थान सोलर पम्प सब्सिडी योजना

राजस्थान में किसानों को कृषि कार्य में सोलर उर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर पम्प अनुदान योजना संचालित की गयी है। यह योजना जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन के  अंतर्गत शुरू की गयी है। योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प की कुल लागत का  60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसान भाईयों को सोलर पंप की कुल कीमत का 40 प्रतिशत  अपने पास से लगाना होगा। जिसमें से शेष 30 प्रतिशत किसान भाई बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। जिन किसानों के पास कृषि कार्यों के लिए बिजली का कनेक्शन पहले से है अथवा सोलर पम्प योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे किसान भाई सोलर पंप योजना 2019-20 के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आइये जाने योजना में आवेदन से सम्बंधित जानकारी।

Rajasthan Solar Pump Yojana Eligibility राजस्थान सोलर पम्प योजना की पात्रता 

  • किसान के पास  न्यूनतम  0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना चाहिए।
  • किसान द्वारा सिंचाई कार्य में ड्रिप/स्प्रिंक्लर /स्प्रिंकलर संयंत्र आवश्यक रूप से कार्य में उपयोग किया जाता हो।
  • किसान के पास जल संग्रहण ढाँचा निम्नानुसार होना आवश्यक है –

  • किसान द्वारा ग्रीन हाउस/लो-टनल्स/शेडनेट हाउस या ड्रिप पर सब्जियां /फल/फूल उद्यान आदि का उपयोग करने वाले किसान भी पात्र होंगे।
  • योजना में सोलर पंप अनुदान के लिए चयन प्रक्रिया में  लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • जिन कृषकों के पास डीजल पम्प सेट है और इसके अतिरिक्त कोई और सिंचाई के लिए उर्जा का स्त्रोत नहीं है। ऐसे किसान इस योजना के पात्र होंगे।
  • जिन किसानों का विधुत विभाग में पहले से कृषि विधुत कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। उनके द्वारा सोलर पम्प कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन समर्पित करने पर योजना का पात्र माना जाएगा।

 Solar Pump capacity Eligibility सोलर पंप क्षमता निर्धारण पात्रता 

  • 0.5 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि के स्वामी किसानों को  3 HP क्षमता सोलर पम्प।
  • 1.00 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को 5 HP क्षमता सोलर पम्प।
  • राज्य के डार्क जोन्स चिन्हित इलाको में नलकूप /कुआँ होने पर हीं सोलर पंप के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
  • सतही जल स्त्रोत ( सामुदायिक पोंड,डिग्गी,जल हौज ) होने पर 3 HP क्षमता के सोलर पंप पर अनुदान दिया जाएगा।
  • खेत पर सोलर पंप संयंत्र लगवाने के लिए पॉवर ग्रिड से खेत की दूरी न्यूनतम 300 किलोमीटर होना आवश्यक है।

Solar Pump Yojana Documents सोलर पंप योजना आवेदन के दस्तावेज़ 

  • आवेदक किसान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • किसान का आधार कार्ड /भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी
  • आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
  • कृषक का शपथपत्र
  • सम्बंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन पाने के लिए नामांकन होने का प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी
  • योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध फर्म के एग्रीमेंट के कोटेशन की फोटोकॉपी

Rajasthan Solar Pump Subsidy Yojana Aavedan  राजस्थान सोलर पम्प सब्सिडी योजना आवेदन 

  • सोलर पम्प कनेक्शन का लाभ प्राप्त करने के  लिए विधुत विभाग में रु 1000/- जमा करके आवेदन करना होगा।
  • योजना में चयनित होने पर अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करिए।
  • फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज़ संलग्न करना होगा इसके बाद अपने जिले के होर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी कार्यालय में जमा करना होगा
  • योजना के तहत जारी किये गए क्षमता के सोलर पम्प को खरीदने का फर्म के साथ एग्रीमेंट पेपर फॉर्म के साथ लगाना होगा।
  • इसके बाद अनुदान की राशि योजना के तहत फर्म के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
  • सरकार द्वारा सोलर पम्प की कीमत की 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। आवेदक को केवल 40 प्रतिशत अपने पास से वहन करना होगा।
  • सोलर पंप के मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी 7 वर्षों तक आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
  • इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा सोलर पम्प का 7 वर्षों का निशुल्क बीमा कवर भी किया जाएगा।

योजना के तहत आनुदान आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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