UP Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 उत्तर प्रदेश वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी निति 2022

 

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UP Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 उत्तर प्रदेश वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी निति 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 13  अक्टूबर 2022 को नयी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति को मंजूरी दी गयी है। नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले पाँच वर्षों के लिए लागू की गयी है। योजना के तहत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क में 100 % छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शर्त के अनुसार राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर हीं रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट प्राप्त होगा। निति के तहत उत्तर प्रदेश के चयनित दस जिलों को आदर्श इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नगर घोषित किया जाएगा। नई वाहन नीति लागू करने का उद्देश्य प्रदेश को हरित पर्यावरण सृजित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण, चार्जिंग स्टेशन सेवा प्रदाताओं , बैटरी स्वैपिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइये देखें ईवी वाहन नीति 2022 क्या है ?

 

EV Vehicle Policy ka Uddeshya  ईवी वाहन नीति का उद्देश्य 

  • प्रदेश को वायु प्रदूषण मुक्त करने एवं हरित पर्यावरण सृजन हेतु नागरिकों को इलेक्ट्रिक चलित वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की माँग एवं आपूर्ति के माध्यम से ईवी वाहन विनिर्माण, बैटरी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना , बैटरी स्वैपिंग सेवा आदि के क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करने के माध्यम से प्रदेश में नए रोज़गार के अवसर का निर्माण करना।
  • आईसी इंजन चलित वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में रूपांतरित करने को बढ़ावा देने की पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना।
  • बैटरी के उत्पादन स्तर से लेकर निस्तारण स्तर तक के लिए पारिस्तिथिकी तंत्र विकसित किया जाएगा।
  • ईवी वाहन से सम्बंधित अनुसन्धान एवं विकास संस्थान की प्रदेश में स्थापना की जायेगी।

 

Policy ki mukhya Visheshtayen   निति की मुख्य विशेषताएं 

  • प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों – नोएडा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा ,कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ एवं गाज़ियाबाद को आदर्श मोबिलिटी नगर घोषित किया जाएगा।
  • प्रत्येक जिले में कम से कम 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन तथा 5 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने कालक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश में ईवी चार्जिंग की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ‘इन्वेस्ट यूपी ‘ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति इन्वेस्ट यूपी समिति की सिफारिश पर दी जायेगी।
  • निति के तहत ईवी वाहनों के विनिर्माण , चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बैटरी स्वैपिंग पर समन्वित रूप से रु 50 हज़ार करोड़ निवेश करने के साथ ही लगभग एक लाख रोज़गार के नए अवसर निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • राज्य में निति के प्रभावी होने की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स एवं वाहन पंजीकरण शुल्क में छूट दी जायेगी।
  • राज्य में खरीदे गए ईवी के फैक्ट्री मूल्य पर 15 % की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
  • एक गीगावाट की न्यूनतम क्षमता वाली बैटरी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए रु 1500 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो बैटरी परियोजनाओं को सब्सिडी प्रादान की जायेगी। सब्सिडी का लाभ अधिकतम रु 1000 करोड़ रूपये परियोजना निवेश का 30 % की दर से  पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
  • प्रदेश में ईवी अनुसंधान एवं विकास, परिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से सम्बंधित उपकरणों के एकीकृत निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रु 300 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो परियोजनाओं को अधिकतम 30 % की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

 

जानकारी का स्त्रोत :

उत्तर प्रदेश वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी निति 2022 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

ईवी निति के तहत यूपी के किन जिलों को आदर्श मोबिलिटी नगर घोषित किया गया है ?

 

ईवी निति के तहत यूपी के नोएडा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा ,कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ एवं गाज़ियाबाद जिलों को आदर्श मोबिलिटी नगर घोषित किया गया है

 

उत्तर प्रदेश ईवी निति के तहत वाहन खरीद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी ?

 

उत्तर प्रदेश ईवी निति के तहत प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री मूल्य का 30 % सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।

यूपी ईवी निति के तहत वाहन खरीद पर कितने वर्षों तक रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट

दी जायेगी ?

 

यूपी ईवी निति के प्रभावी होने की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रदेश में निर्मित वाहन की खरीद पर वाहन पंजीकरण एवं रोड टैक्स में 100 % छूट प्रदान की जायेगी।

 

 

 

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