Public Service Vehicle Drivers Financial Assistance Scheme पब्लिक सेवा वाहन चालक वित्तीय मदद योजना

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Public Service Vehicle Drivers Financial Assistance Scheme पब्लिक सेवा वाहन चालक वित्तीय मदद योजना

कोरोना महामारी संकट काल में चल रहे लॉक डाउन की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे दिल्ली के पब्लिक वाहन चालकों को आर्थिक मदद पहुँचाने की योजना शुरू की गयी है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। योजना के तहत राजधानी क्षेत्र के सभी लाइसेंस प्राप्त पीएसवी बैज होल्डर्स परिवहन चालकों को आथिक सहायत की राशि का लाभ प्राप्त होगा। योजना में आवेदन के लिये दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। दिल्ली सरकार की घोषणा के अनुसार सार्वजानिक सेवा वाहन चालक को एक मुश्त रु 5,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। योजनामें आवेदन 13 अप्रैल 2020 से शुरू कर दिया गया है। इस योजना में अब तक 60 हज़ार से अधिक वाहन चालकों के खाते में आर्थिक मदद राशि रु 5000 हस्तांतरित किया जा चुका है।

पहले इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2020 थी। किन्तु आवेदन न कर पाने वाले परिवहन चालकों की सुविधा के लिए परिवहन मंत्री अशोक गहलोत द्वारा आवेदन की तारीख को बढ़ा कर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।

 PSV Drivers Financial Assistance Scheme Eligibility  पीएसवी वाहन चालक वित्तीय मदद योजना की पात्रता 

  • 23 मार्च 2020 से पहले जारी हुआ पब्लिक सर्विस बैज होना चाहिए।
  • दिल्ली परिवहन विभाग का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • यदि किसी वहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गयी है। तब भी इस योजना में आवेदन कर सकेगा।
  • योजना का लाभ सिर्फ एक बार एकमुश्त रु 5000 दिया जाएगा।
  • आर्थिक सहायता राशि का लाभ ऑटो रिक्शा, टैक्सी,मैक्सी कैब, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा,ई -रिक्शा, स्कूल कैब और इको- फ्रेंडली सेवा आदि सार्वजानिक सेवा वाहन से सम्बंधित चालकों को प्राप्त होगी।

PSV Drivers Financial Assistance Scheme Documents  पीएसवी वाहन चालक वित्तीय मदद योजना दस्तावेज़ 

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
  • पीएसवी बैज नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड नंबर
  • आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर

PSV Drivers Financial Assistance Scheme Application पीएसवी वाहन चालक वित्तीय मदद योजना आवेदन 

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  • इस पेज में Application for financial Assistance लिंक पर क्लिक करना है
  • इसके बाद दुसरे पेज में CLICK HERE  विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद ड्राइविंग लाइसेन्स नंबर और पीएसवी बैज नंबर लिखना होगा। फिर submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में म्सभी सूचनाएं भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन रिफरेन्स नंबर का मेसेज लिख कर आएगा। इस नंबर की सहायत से आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जाँच सकेंगे।
  • आवेदन के सात से दस दिन के अन्दर आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद की राशि दिल्ली परिवहन मंत्रालय द्वारा        ट्रान्सफर कर दी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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