Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Schemeराजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना

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Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Schemeराजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना

छत्तीसगढ़ राज्य की एक बड़ी आबादी का हिस्सा कृषि मज़दूरी पर आजीविका के लिए आधारित है।जिसमें से ज़्यादातर खेतिहर मज़दूर किसान, लघु किसान एवं सीमांत किसान है।इन किसानों रबी फ़सल के अनुकूल कृषि क्षेत्र कम होने के कारण मज़दूरी के ज़्यादातर अवसर ख़रीफ़ फ़सल की अवधि में ही उपलब्ध होते है। जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण भूमिहीन किसानों को आजीविका निर्वहन हेतु कम अवसर उपलब्ध होने के कारण अनेक कठनाइयों का सामना करना पड़ता है।इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भूमिहीन किसान एवं अन्य पारम्परिक कार्यों से जुड़े कामगारों के लिए अनुदान योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 से की गयी है।योजना के अंतर्गत अनुदान लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 नवम्बर 2021 तक पूरी की जा चुकी है।अब पात्र किसानों एवं कामगारों के बैंक खाते में योजना की पहली किश्त २६ जनवरी को डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रान्स्फ़र करने की घोषणा की गयी है।योजना की पहली किश्त सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 जनवरी 2022 को की गयी है।आइए देखे योजना में रेजिस्ट्रेशन करने की जानकारी।

Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Scheme Eligibility राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना पात्रता 

  • योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी कामगारों को प्राप्त होगा।
  • कामगारों की पात्रता जाँच १ अप्रैल २०२१ की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
  • राज्य के सभी भूमिहीन किसान योजना के पात्र होंगे।
  • जो किसान राजकीय शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य करते हो और जिसका उनके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, कृषि भूमि माना जाएगा।
  • ग्रामीण भूमिहीन किसानों के अनर्गत राज्य के मोची, धोबी, पुरोहित, नाई आदि पौनी -पसारी व्यवस्था से जुड़े सभ कामगार इस योजना के पात्र माने जाएँगे।
  • ग्रामीण भूमिहीन किसान परिवारों (परिवार से आशय माता -पिता, बेटा -बहु, बच्चे) के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि योग्य भूमि नहीं होना चाहिए।

Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Scheme Anudan Amount राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना योजना की अनुदान राशि 

  • योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि रुपए 6000 प्रदान की जाएगी।
  • अनुदान की राशि पात्र परिवार के मुखिया के बैंक खाते में योजना के अंतर्गत डीबीटी /direct debit transfer प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ट्रान्स्फ़र की जाएगी।

Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Scheme Documents राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना डॉक्युमेंट्स 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकापी
  • बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नम्बर
  • आवेदक परिवार के मुखिया का फ़ोटो

Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Scheme Registration राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना पंजीयन

  • योजना में पंजीयन के लिए राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना वेबपोर्टल पर दिए आवेदन फ़ॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा।
  • फिर आवेदन फ़ोरम का प्रिंट आउट निकाल कर सभी सूचनाओ को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फ़ॉर्म के साथ घोषणा पत्र को भरने के बाद आवेदक को अपना हस्ताक्षर करना होगा।
  • फिर आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमणित घोषणा पत्र संलग्न करके अपने क्षेत्रीय ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फिर ग्राम पंचायत कर्मचारी द्वारा आवेदन पावती का रसीद दिया जायगा, जिसे आप को सम्भाल कर योजना में आवेदन के सबूत के तौर पर रखना होगा।
  • इसके बाद योजना के लाभ के लिए चयनित किए जाने की सूचना योजना फ़ॉर्म में दर्ज किए मोबाइल नम्बर प्राप्त होगी।

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड लिंक।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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