Chhattisgarh Tendupatta Collectors Insurance Scheme छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना

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Chhattisgarh Tendupatta Collectors Insurance Scheme छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहको के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की घोषणा 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्र कर्मा के जयंती के अवसर पर की गयी थी। योजना को शुरू करने का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बीमा योजना को शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से शुरू की गयी। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। बीमा योजना का लाभ तेंदुपत्ता संग्राहक कार्य में पंजीकृत परिवारों को प्राप्त होगा। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा तेंदुपत्ता सग्राहक परिवार के मुखिया के नाम से की जायेगी। पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने की दशा में नॉमिनी (उत्तराधिकारी) को रु 2 लाख अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। दुर्घटना मृत्यु की दशा में अतिरिक्त 2 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इस योजना के संचालन से प्रदेश के 12 लाख 50 हज़ार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।आइये जाने बीमा योजना की अब तक की जानकारी।-

 Chhattisgarh Tendupatta Collectors Insurance Scheme Eligibility छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना पात्रता 

  • तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत परिवार।
  • छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • तेंदुपत्ता संग्रहण परिवार के मुखिया की उम्र 18 – 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Chhattisgarh Tendupatta Collectors Insurance Scheme Benefits छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना के लाभ 

बीमाधारक की उम्र 50 वर्ष से कम होने की दशा में :

  • बीमाधारक की सामान्य मृत्यु होने पर  नॉमिनी को रु 2 लाख बीमा अनुदान की राशि प्रदान की जायेगी।
  • बीमाधारक की दुर्घटना मृत्यु होने पर अतिरिक्त रु 2 लाख की बीमा अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता होने की दशा में रु 2 लाख।
  • दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने पर रु 1 लाख।

बीमाधारक की उम्र 50 – 59 के बीच होने की दशा में :

  •  बीमाधारक मुखिया की सामान्य मृत्यु की दशा में नॉमिनी को बीमा अनुदान की राशि रु 30 हज़ार।
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी को रु 75,000 बीमा अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता होने पर बीमाधारक को रु 75 हज़ार बीमा अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  •  दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने की दशा में बीमाधारक को रु 37 हज़ार 500 अनुदान राशि प्राप्त होगी।

Chhattisgarh Tendupatta Collectors Insurance Scheme Application छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना आवेदन

  • शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। अतः संभवतः इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जाए।
  • फिरहाल इस योजना में आवेदन की ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की जानकारी अभी तक जारी नहीं की गयी है।

छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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