Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना

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Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 14 अगस्त 2013 को मुख्यमंत्री युवा इंजिनियर कांट्रेक्टर योजना शुरू की गयी थी। योजना के तहत तकनीकी ज्ञान में सक्षम युवा अभियंताओं को ठेकेदारी के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए योजना का गठन किया गया था। गौरतलब है डिजिटल इंडिया के दौर में सभी कार्य डिजिटल माध्यम से होने के कारण युवा अभियाताओं कांट्रेक्टर की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना का गठन किया गया है। जिससे प्रदेश की अधोसंरचना सम्बन्धी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य निर्धारण के आधार पर युवा इंजिनियर कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन किया जाता है। योजना में आवेदन के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री 30 जून 2013 से पहले की नहीं होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। आइये जाने योजना में पंजीकरण की जानकारी।

Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana Eligibility मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना पात्रता 

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी संकाय से इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। डिग्री 30 जून 2013 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • इंजीनियरिंग की डिग्री करने के दौरान तीसरे वर्ष पूरा होने के बाद योजना में आवेदन किया जा सकता है।
  • प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला को योजना की चयन प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
  • योजना के तहत 500 इंजीनियर का चयन किया जाएगा आवेदन की संख्या अधिक प्राप्त होने पर लौटरी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी

Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana Registration Documents मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना पंजीकरण दस्तावेज 

  • पैन कार्ड
  • जीएसटी सर्टिफिकेट
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • जिस विभाग के निर्माण कार्य में कांट्रेक्टर की ट्रेनिंग करना है, उस विभाग अभियंता द्वारा जारी किया गया कांट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।

Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana Training & Stipend मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना प्रशिक्षण एवं मानदेय

प्रशिक्षण 

  • योजना के तहत चयनित अभियंताओं को  से सम्बंधित 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण के अंतर्गत कार्यालय के कार्य तथा विभाग की जानकारी और एकेडिमिक ट्रेनिंग – 1 माह।
  • मैदानी प्रशिक्षण – 2 माह की उपलब्ध करवाई जायेगी।

मानदेय

  •  प्रशिक्षण के दौरान रु 5000 मासिक सैलरी दी जायेगी।
  • मैदानी प्रशिक्षण के दौरान रु 2000 भत्ता देने का प्रावधान है।
  • मासिक सैलरी और भत्ता की रकम अभ्यार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।

Mukhya Mantri Yuva Engineer Contractor Yojana Registration मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना प्रशिक्षण एवं मानदेय 

  • योजना में आवेदन के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्ग भरना होगा। फिर रु 500 पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड बनाया जा सकेगा।
  • इसके बाद ट्रेनी/प्रशिक्षु को लोक निर्माण विभाग के पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद ठेकेदार रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 25000 ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • आवेदन के तीन कार्य दिवस के अन्दर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करके ठेकेदार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे।
  • मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग पोर्टल पर कांट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थी किसी विभाग में निर्माण कार्य करने के लिए ठेका ले सकेंगे।
  • लोक निर्माण विभाग वेबपोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए पंजीकरण फॉर्म का प्रारूप  लिंक पर क्लिक करिए।
  • योजना के तहत लॉग इन करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

मुख्‍यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना प्रशिक्षण योजना की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

योजना से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु नीचे लिखे एड्रेस पर संपर्क किया जा सकता है :

परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई

प्लाट नंबर 27-28, तृतीय तल, निर्माण भवन

अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

 (0755) 2551341

 pdpiu.bhopal@mp.gov.in

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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