Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना

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Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना

उत्तर प्रदेश  के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली कन्याओं को प्रति कन्या रूपए 35 हज़ार एवं एक स्मार्ट फ़ोन सरकार की और से दिया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस राशि को बढ़ाकर रूपए  51 हज़ार करने की घोषणा की गई है।  योजना के तहत राज्य की निर्धन परिवारों की कन्या, परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। योजना के तहत सभी वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित किये गए हैं। ताकि जरुरतमंद परिवारों की कन्याओं को लाभ प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह हेतु पात्रता मापदंड भी निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के  निर्धन परिवार की कन्याओं को आरक्षण के आधार पर सामूहिक विवाह में सम्मलित किया जाएगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश  सामूहिक विवाह से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। तो आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana dhanrashi ka Vivran   उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना धनराशी का विवरण 

  • राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह में सम्मलित प्रत्येक कन्या विवाह खर्चे के लिए रूपए 35 हज़ार एवं एक स्मार्ट फ़ोन दि।या जाता है।
  • जिसमें से रूपए 20 हज़ार राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर दिया जाता है
  • रूपए 10 हज़ार पायल, बिछिया, 7 बर्तन एवं एक जोड़ी कपड़े के लिए प्रदान किया जाता है।
  • शेष रूपए 5 हज़ार सामूहिक विवाह आयोजक को  प्रति कन्या की मद में पंडाल एवं विवाह सामग्री आदि खर्चे के लिए प्रदान किया जाता है।
  • वर्ष 2019 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सामूहिक विवाह अनुदान की राशि को बढ़ाकर रूपए 51 हज़ार करने की घोषणा की गई है।

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana Labh ke Liye Patrta   उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना लाभ के लिए पात्रता 

  • कन्या  उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
  • कन्या के परिवार की सभी स्त्रोतों से आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर रूपए 46080 एवं रूपए 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को सामूहिक विवाह का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana Labh ke Liye Documents   उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना लाभ के लिए दस्तावेज़ 

  • जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • कन्या के नाम के बैंक अकाउंट का नंबर  एवं पासबुक
  • कन्या का रंगीन प्स्स्पोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड /पैन कार्ड /बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी /वोटर आईडी कार्ड

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana Mein Aarakshan ka Labh  उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आरक्षण का प्रतिशत 

  • अनुसूचित जाति/जनजाति 35%
  • अन्य पिछड़ा वर्ग को 30%
  • अल्पसंख्यक वर्ग को 15%
  • सामान्य वर्ग को 20 %

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana Mein Aavedan  उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आवेदन 

  • इस फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवेदक कन्या के हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
  • यदि कन्या शहरी क्षेत्र की निवासी है तो आवेदन फॉर्म को जिले के नगर निगम/नगर पालिका और नगर पंचायत में जमा करना होगा।
  • यदि कन्या ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है तो आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

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