Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

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Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

उत्तर ओरदेश राज्य के निराश्रित दिव्यांग नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत पेंशन योजना में आवेदन के लिए  न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के निराश्रित दिव्यांग जन की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विकास कार्यक्रम के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं दिव्यांग सेवा एवं कल्याण कार्यक्रम में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग जन को रूपए 500 मासिक पेंशन देना निर्धारित किया गया है। इस पेंशन योजना का लाभ राज्य के निराश्रित गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जन को प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी दिव्यांग जन जो योजना में आवेदन की पात्रता रखते हों। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत पेंशन वेबपोर्टल पर आवेदन की स्थिति , पेंशन योजना सूचि में अपना नाम आदि की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के इच्छुक हैं। तो आइये जाने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन की जानकारी।

UP Viklang Pension Yojana ki Patrta उ.प्र, विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक  होने के साथ हीं प्रदेश का स्थायी रूप से निवासी होना अनिवार्य है।
  • पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होना आवश्यक है।
  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए।
  • प्रदेश में निवासरत ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 46,080 होने पर आवेदन के लिए पात्र होंगे।
  • राज्य के शहरी क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 56,460 वार्षिक होने पर हीं योजना में आवेदन के पात्र होंगे।

UP Viklang Pension Yojana ke Liye Documents  उ.प्र, विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

  • राज्य के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र
  •  आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता नंबर
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

UP Viklang Pension Yojana Mein Aavedan  उ.प्र, विकलांग पेंशन योजना में आवेदन

  • इस पेज में ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में New Entry Form विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में सभी सूचनाएं भरने एवं दस्तावेज की फाइल अपलोड करने के बाद कोड लिखकर save विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद दूसरे पेज पर आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को याद रखना होगा। इसी नंबर के प्रयोग से आप आवेदन की स्थिति जाँच सकेंगे।

UP Viklang Pension Yojana Aavedan ki sthiti Dekhna  उ.प्र. विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति देखिये

 

  • इस पेज में पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में स्कीम टाइप के अंतर्गत Handicap Pension विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा।
  • फिर आवेदन फॉर्म में दर्ज किया गये बैंक अकाउंट नंबर को लिखना होगा। इसके बाद कोड लिखकर submit  विकल्प पर क्लिक करना होगा।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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