मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana

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मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से असंगठित मजदूर कल्याण योजना का संचालन किया गया है। असंगठित मजदूर श्रेणी में बुनकर , मोची , काश्तकार, तेंदुपत्ता मजदूर , रिक्शा चालक, फेरीवाले, माली, मछुआरे, ईंट भट्टे के मजदूर, कुम्हार, भवन निर्माण में लगे मजदूर, खेतिहर मजदूर आदि दैनिक कमाई पर जीवन यापन करने वाले वर्ग शामिल हैं।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूरों को योजना के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना के तहत पंजीकरण के लिए गाँवों में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जोनल कार्यालयों में शिविर लगाकर पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की मजदूरों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूर का आयकर दाता नहीं होने के अतिरिक्त 2.5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि एवं सरकारी नौकरी में नहीं होना अनिवार्य होगा ।आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लिए पात्रता Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana ke Liye Patrta

  • मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए।
  • आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • 2.5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • श्रमिक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • असंगठित मजदूर कल्याण योजना में पंजीकरण होना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लिए दस्तावेज़ Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana ke Liye Documents

  • समग्र आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता होना चाहिए
  • असंगठित मजदुर कल्याण योजना का पंजीकरण कार्ड

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana ke Labh

  • मजदूर महिलाओं को प्रसूति के 6-9 महीने के दौरान रूपए 4,000 उनके बैंक खाते में डाले जायेंगे। प्रसूति के बाद महिला के स्वास्थ्य लाभ के लिए रूपए 12,000 राज्य सरकार की और से योजना के तहत पंजीकृत बैंक खाते में डाले जायेंगे।
  • मजदूरों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी यदि बच्चा कोचिंग करना चाहेगा। तो निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार की और से उपलब्ध कराई जायेगी।
  • मजदूरों को उन्नत उपकरण के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • साइकिल रिक्शा चालकों को ई -रिक्शा प्रदान किया जाएगा।
  • मजदूरों के पुराने बिजली बिल को फ्रीज किया किया जाएगा उन्हें रूपए 200 मासिक दर से बिजली प्रदान किया जाएगा।
  • तेंदुपत्ता मजदूरों को बोनस देने में 207 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया जाएगा।
  • तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों की मजदूरी रूपए 1,200 प्रति मानक बोरे से बढ़ाकर रूपए 2,000 प्रति मानक बोरा किया जाएगा।
  • महुआ का फूल और गुल्ली का न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपए 30 प्रति किलो निर्धारित किया जायेगा।
  • अचार गुठली रूपए 100 प्रति किलो और साल बीज 20 पैसे प्रति नग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदा जाएगा।
  • मजदूरों की स्थायी अपंगता, सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में रूपए 2 लाख परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • दुर्घटना मृत्यु होने पर एफ़आई आर एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।
  • अस्थायी अपंगता होने की दशा में रूपए 1 लाख दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana Mein Online Aavedan

  • इस पेज में आवेदन के प्रारूप विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में माँगी गई सूचनाएं भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करने पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

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