U P Free Boring Scheme 2021-22 Application Process उ. प्र. फ़्री बोरिंग योजना 2021-22 आवेदन प्रक्रिया

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up free boring yojanaU P Free Boring Scheme 2021-22 Application Process उ. प्र. फ़्री बोरिंग योजना 2021-22 आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में निशुल्क बोरिंग योजना वर्ष १९८५ से संचालित है।योजना का संचालन लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। किसानों को बोरिंग लगवाने और पम्पसेट ख़रीदने पर सब्सिडी राशि का निर्धारण नैशनल बैंक फ़ोर ऐग्रिकल्चर एंड रुरल डिवेलप्मेंट (NABARD) द्वारा किया जाता है। निशुल्क बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत को खेतों में फ़सल की सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।किसानों को बोरिंग सुविधा के सम्बंध में यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग ३ हेक्टेयर शुद्ध क़रिशी भूमि की सिंचाई सम्भव हो सके।फ़्री बोरिंग योजना के लाभ की पात्रता का निर्धारण क्षेत्रीय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।आइए देखे फ़्री बोरिंग/पम्पसेट योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Eligibility  उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना की पात्रता 

  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसान
  • प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित जाति /जनजाति के लघु एवं सीमांत किसान

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Documents  उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना डॉक्युमेंट्स 

  • आवेदक किसान का जाती प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पैन कार्ड
  • सिंचाई योग्य भूमि के दस्तावेज़
  • नक़द पम्पसेट क्रय की रसीद
  • पम्पसेट ख़रीदने के लिए बैंक ऋण लिया हो, तो बैंक ऋण के डॉक्युमेंट्स

Uttar Pradesh Free Boring Scheme terms &condition उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना की नियम एवं शर्तें 

  • बोरिंग/पम्पसेट और खेत के मध्य की दूरी नैशनल बैंक फ़ोर ऐग्रिकल्चर एंड रुरल डिवेलप्मेंट /नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के  लिए तय की गयी दूरी से कम नहीं होनी  चाहिए।
  • अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खंडों में फ़्री बोरिंग़ योजना लागू नही होगी।
  • सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
  • नहर प्रणालियों के अंतर्गत अंतिम छोर के उन क्षेत्रों में जहाँ नहर से पानी मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, के किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Grant  उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना अनुदान की राशि 

सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत किसानों को अनुदान

  • योजना के तहत बोरिंग़ अनुदान की अधिकतम राशि रु 5000 एवं रु 7000 निर्धारित किया गया है।
  • सामान्य जाति के कृषकों के लिए न्यूनतम जोत सीमा  0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गयी है।
  • सामान्य जाती के कृषकों को बोरिंग़ पर पम्पसेट स्थापित करवाना अनिवार्य नहीं है। किंतु पम्पसेट ख़रीद कर स्थापित करवाने पर लघु किसानों को अधिकतम रु 4,500 और सीमांत किसानों को अधिकतम रु ६००० का अनुदान प्राप्त होगा।

अनुसूचित जाति /जनजाति कृषकों के लिए अनुदान

  • इस वर्ग के किसानों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु 10,000 निर्धारित की गयी है।
  • न्यूनतम जोत सीमा और बोरिंग़ पर पम्पसेट स्थापित करने की बाध्यता निर्धारित नहीं की गयी है।
  • पम्पसेट स्थापित करने पर अधिकतम रु 9,000 अनुदान प्राप्त हो सकेगा।
  • रु १००००  की सीमा के अंतर्गत बोरिंग़ करवाने के बाद अनुदान की राशि शेष बचने पर रिप्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप,बैंड आदि अतिरिक्त सामग्री ख़रीदने की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • पम्पसेट स्थापित करने पर अधिकतम रु ९००० अनुदान राशि प्राप्त होगा।

एचडीपीई (हाई डेन्सिटी पोलिथीन पाइप)  की ख़रीद पर अनुदान

90 मिमी आकार के न्यूनतम 30 मीटर और अधिकतम 60 मीटर तक के एचडीपीई पाइप के क्रय मूल्य का 50% या अधिकतम रु 30,000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्राप्त होगा।

पम्पसेट के क्रय पर अनुदान

नाबार्ड द्वारा विभिन्न अश्वशक्ति के पंपसेटों के लिए ऋण की सीमा निर्धारित की गयी है। जिसके आधार पर बैंको से ऋण की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत ज़िलेवर रजिस्टर्ड पम्पसेट डीलरो से भी नक़द पम्पसेट खरिदने पर भी अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है। किसान इन दोनो विकल्पों में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से आईएसआई/ISI मार्क पम्पसेट ख़रीद कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Application Process  उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना आवेदन प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग़ योजना का आवेदन फ़ॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकालना होगा।
  • इसके बाद फ़ॉर्म में माँगी गयी सूचनाएँ भरने के बाद सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स की फोटोकापी संलग्न करें।
  • फिर अपने जिले के विकास खंड अधिकारी-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक

उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना की पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड लिंक

उत्तर प्रदेश फ़्री बोरिंग योजना ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड लिंक

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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