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Jammu Kashmir Universal Health Insurance Scheme जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 11 सितम्बर 2020 को यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गयी है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया सितम्बर 2020 में हीं शुरू होने की आशा है। योजना के शुरू होने से जम्मू कश्मीर की जनता को प्रति वर्ष रु 5 लाख के निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। अभी तक केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 5. 95 लाख परिवार शामिल हैं। अब यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना के शुरू होने पर प्रदेश के 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए निशुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश बन जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारी, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड वरिष्ट नागरिक और उनके परिवार सहित प्रदेश के सभी निवासियों को प्राप्त होगा। योजना के तहत गंभीर रोग कैंसर, ह्रदय रोग, किडनी रोग और कोविड 19 रोग के लिए बीमा कवर मिलेगा। यदि किसी परिवार का सदस्य स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होने से पूर्व रोगग्रस्त होगा, तो उसे भी स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त होगा।आइये जाने योजना की अब तक की जानकारी।
Jammu Kashmir Universal Health Insurance Scheme Features जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं
- जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रदेश के सभी निवासियों के लिए यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रदेश की जनता को बीमा की किश्त नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिलने वाली सभी मेडिकल पैकेज का लाभ इस योजना के तहत प्राप्त होगा।
- इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष रु 5 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए प्रति परिवार हकदार होंगे। योजना में शामिल होने के लिये लिंग एवं आयु की कोई शर्त नहीं होगी। अर्थात एक वर्ष के अन्दर परिवार का कोई भी सदस्य एक बार रु 5 लाख तक का इलाज निशुल्क करवा सकेगा।
- इस बीमा योजना में आनकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कोविड 19 जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के पैकेज को शामिल किया गया है। बीमारियों के इलाज की सुविधा योजना में पंजीकृत देश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कैशलेस उपलब्ध होगी।
- अस्पताल में भर्ती होने के तीन दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक दवा और स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच के खर्च को योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्य भी जम्मू कश्मीर यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे शामिल किये जायेंगे। सरकारी कर्मचारियों को ओपीडी इलाज के लिए प्रति महीने रु 300 स्वास्थ्य भत्ता मिलना जारी रहेगा।
- जम्मू कश्मीर यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 के सामाजिक – आर्थिक जनगणना के आधार पर शामिल किया जाएगा। जनगणना में जिन परिवारों का नाम शामिल नहीं होगा, उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द हीं शुरू की जायेगी। इसके बाद हीं योजना का लाभ उठाया जा सकेगा।
योजना की जानकारी का स्त्रोत समाचार पत्र
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