UP Marriage Promotion Award Scheme उ. प्र. शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

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UP Marriage Promotion Award Scheme उ. प्र. शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गयी है। योजना के तहत दिव्यांग पुरुष या महिला से शादी करने पर रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्सहन पुरस्कार धनराशी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि महिला दिव्यांग पुरुष से शादी करती है तो रु 15,000 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरुष द्वारा दिव्यांग महिला से शादी करने पर रु 20,000 प्रोत्साहन पुरस्कार राशि और दिव्यांग वर – वधु दोनों के शादी करने पर रु 35,000 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत रोजगार के लिए दूकान निर्माण करने / किराए पर लेने , खोखा अथवा गुमटी, हथ ठेला खरीदने के लिए प्रोत्साहन धन राशि का उपयोग किया जा सकेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश वेबपोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अथवा अपने निकट के लोकवाणी/जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइये जाने योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।

UP Marriage Promotion Award Scheme Eligibility  शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की पात्रता 

  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होना आवश्यक है।
  • दिव्यांगजन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष हो।
  • दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसी अपराधिक मामले में गुनाहगार नहीं होना चाहिए।
  • दुकान किराय पर लेने के लिए दिव्यांगजन द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए दूकान का पट्टा/lease करवाया गया हो। इसी दशा में दुकान संचालन के लिए धनराशी प्राप्त होगी।
  • दुकान निर्माण हेतु दिव्यांगजन की स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या खुद न्यूनतम 110 वर्ग फीट भूमि खरीदने में समर्थ हों।
  • शहरी क्षेत्र में व्यापार/व्यवसाय चलने की पूर्ण संभावना वाले क्षेत्र का चुनाव करना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की पूर्ण सुविधा वाले क्षेत्र का चुनाव करना होगा जहाँ व्यापार/व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
  • दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे/bpl श्रेणी की वार्षिक आय के दोगुनी से अधिक नहीं होना चाहिए।

UP Marriage Promotion Award Scheme Documents  शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दस्तावेज़ 

  • आयु प्राण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • आधार कार्ड

UP Marriage Promotion Award Scheme Terms &Condition  शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम एवं शर्तें 

  • दुकान निर्माण के लिए रु 20,000 प्राप्त होगा। जिसमें से रु 15000 की धनराशी 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में प्राप्त होगी। शेष रु 5,000 अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगी।
  •   खोखा/हाथ ठेला/गुमटी/दुकान संचालन के लिए रु 10,000 धनराशी प्रदान की जायेगी। जिसमें से 7,500 की धनराशी 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में और शेष रु 2,500 की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी।
  • दुकान निर्माण के लिए निर्धारित ऋण की मूल राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि लाभार्थी को प्राप्त होने के एक वर्ष बाद से ऋण का किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 500 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • दुकान खरीदने के लिए निर्धारित ऋण की मूल राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि लाभार्थी को प्राप्त होने के तीन महीने बाद से ऋण का किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 500 प्रति त्रैमासिक  किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • खोखा /गुमटी/हाथ ठेला क्रय के लिए निर्धारित मूल एवं अनुदान की सम्पूर्ण धनराशी प्राप्त होने के तीन महीने बाद से ऋण की किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 250 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • खोखा /गुमटी/हाथ ठेला खरीदने/ दुकान निर्माण के लिए प्राप्त ऋण की मूल धनराशी चुकाने के बाद ऋण पर देय ब्याज की राशि चुकाना होगा। ब्याज की राशि 24 समान किश्तों में त्रैमासिक आधार पर बैंक में जमा करना होगा। लाभार्थी चाहें तो एकमुश्त ब्याज की पूरी धनराशि चुका सकते हैं।

UP Marriage Promotion Award Scheme Online Application  शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस पेज में पंजीकरण/आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद योजना में पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • इसके बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करना करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • योजना में आवेदन निकट के लोकवाणी केंद्र /सुविधा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
निदेशक, दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग

पता : 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ

ईमेल: dir.hwd-up@gov.in

फ़ोन : 0522-2287267

पिन कोड: 226001

वेब सूचना प्रबंधक

योजना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below

https://youtu.be/6KJLHnYQHb0

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