राजस्थान सरकार की उद्यमिता और स्वरोजगार योजना । Rajasthan Sarkar ki udyamita Aur Swarozgar Yojana

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राजस्थान सरकार की उद्यमिता और स्वरोजगार योजना 2019। Rajasthan Sarkar ki udyamita Aur Swarozgar Yojana 2019

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने राज्य में बेरोज़गारी को समाप्त करने की दिशा में सतत प्रयासरत है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोज़गार मुहैया कराने हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है।  कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोज़गार गारेंटी कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवा कर राज्य में बेरोज़गारी को कम करने का प्रयास किये जाने के क्रम में 2018-19 के बजट में स्वरोजगार को प्रोत्साहन के लक्ष्य से नयी योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। योजना के तहत राज्य में 9 अप्रैल 2019 से उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ की गयी है। योजना के तहत कौशल रोज़गार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 15 फरवरी 2019 को  दिवसीय शिविर का आयोजन भारकोटा जिले के राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से नियोजन द्वारा अपनी माँग के अनुसार रोज़गार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया।

 स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु 2018-19 के बजट में घोषित योजनायें  Swarozgar ko Protsahan hetu 2018-19 ki Yojana 

  • मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अपने राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सुन्दर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना की घोषणा 2018-19 की बजट में किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 50 हज़ार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को बैंक द्वारा रूपए 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर बिना रहन के स्वरोजगार हेतु उपलब्ध करवाना है।
  •  राजस्थान के SC/ST/OBC वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हेतु तथा रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहन हेतु भैरो सिंह शेखावत अन्त्योदय रोज़गार योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत 50 हज़ार परिवारों को रूपए 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर बिना रहन के उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • छोटे कामगारो जैसे – मोची, बढ़ई, केश कलाकार(नाई), कुम्हार, पलम्बर(Plumbers), धोबी, रिक्शावाला आदि के स्वरोजगार में स्वावलंबन हेतु रूपए 2 लाख का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गयी है।

 उद्यमिता और स्वरोजगार से सम्बंधित प्रदेश में संचालित अन्य योजनायें (Udyamita Aur Swarozgar Se Sambandhit Anya Sanchalit Yojana):

  1. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY):

राजस्थान सरकार द्वारा युवा उधमियों को राज्य में नए उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन हेतु युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन वर्ष 2013-14 में किया गया था। इस योजना को राज्य में प्रभावी रूप से व्यापक स्तर पर संचालित करने के लक्ष्य से वर्ष 2015 में इसका संशोधित रूप लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में  सेवा के क्षेत्र में 1000 हज़ार उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन हेतु रूपए 500 लाख तक का ऋण राजस्थान वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

 

 युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए पात्रता एवं शर्तें (Eligibility):

  • इस योजना के लाभ के लिए युवा उद्यमी की आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  • युवा उद्यमी की शैक्षिक योग्यता आईटीआई/ डिप्लोमा/ स्नातक से कम नहीं होनी चाहिए।
  • राजस्थान प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • सेवा क्षेत्र के उद्यम जैसे-होटल, हॉस्पीटल, सूचना प्रौद्योगिकी आदि से सम्बंधित उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

इस योजना के तहत निर्धारित ऋण की राशि (Loan Amount):

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत रूपए 500 लाख तक का ऋण सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऋण भुगतान की अवधि 7 वर्ष तय किया गया है। समयानुसार ऋण चुकता करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज में 6% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान नगर निगम के मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

राजस्थान नगर निगम के मख्यालय एवं शाखा कार्यालय से संपर्क करने के लिए लिंक पर क्लिक करिये   email id तथा फ़ोन नम्बर

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2. भामाशाह रोज़गार सृजन योजना (Bhamashah Rozgar Srijan Yojana):

इस योजना के अंतर्गत पजीकृत बेरोजगारों, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार युवाओं /महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से  रोज़गार ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं (Yojana ki Visheshtaye):

  • भामाशाह रोज़गार सृजन योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र से सम्बंधित व्यापार के लिए रूपए 5 लाख तथा औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु रूपए 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
  • इस योजना के तहत बेरोजगार लाभार्थियों को ऋण पर निर्धारित ब्याज में 4% की छूट दी जाएगी।

योजना हेतु पात्रता (Eligibility):

  •  18 से 50 वर्ष की आयु के सभी महिला एवं पुरूष इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते है।
  • भामाशाह रोज़गार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की आय रूपए 6 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का राजस्थान प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक का पंजीकरण भामाशाह रोज़गार में होना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Aavashyak Dstavez):

  • ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी।
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि शिक्षित हो तो।
  • भामाशाह कार्ड तथा रोज़गार पंजीकरण नंबर।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड ।
  • जन्म प्रमाण पत्र।

भामाशाह रोज़गार सृजन योजना में आवेदन (Bhamashah Rozgar Srijan Yojana mein Aavedn):

इस योजना में ऋण हेतु ऑफलाइन आवेदन के लिए भामाशाह रोज़गार सृजन योजना ऋण आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर भरने के बाद निगम के मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना के तहत ऋण आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करिए भामाशाह रोजगार सृजन आवेदन

  • क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा उसका फोटो देखिये नीचे :

bhamashah रोज़गार login

  • इस पेज पर दिए विकल्प भामाशाह आईडी अथवा आधार कार्ड आईडी पर क्लिक कर के आपको पहले पंजीकरण (register) करना होगा।
  • इसके बाद username,Password और CAPTCHA कोड लिख कर लॉग इन करना होगा फोटो देखिये नीचे :

LOGIN

  • आधार आईडी से रजिस्टर करने पर लॉग इन करने के बाद आपको दिए विकल्प E-Mitra new विकल्प पर क्लिक करना है फोटो देखिये नीचे :

इ-mitra

  • इ-मित्र न्यू विकल्प पर क्लिक करने के बाद सर्विसेज (services) विकल्प पर क्लिक करना है फिर भामाशाह रोज़गार सृजन योजना पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
  • फॉर्म में मांगी गयी सूचनाएं लिखने के बाद आपको SUBMIT विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकाल कर राजस्थान निगम के मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

नोट: यदि आवेदक सामान्य (GENREL) अथवा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) वर्ग का है तो भामाशाह रोज़गार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म submit करने के बाद राजस्थान प्रदेश के रोज़गार विभाग में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य होगा तभी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी पढ़िए हिंदी में :

 

 

 

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