Rajasthan : Tarbandi Grant Scheme 2022 -23 राजस्थान : तारबंदी अनुदान योजना 2022 -23

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Rajasthan : Tarbandi Grant Scheme 2022 -23 राजस्थान : तारबंदी अनुदान योजना 2022 -23

राजस्थान राज्य में आवारा पशुओं एवं नील गाय से खेतों को सुरक्षित रखने के लिए काँटेदार तथा चैनललिंक तारबंदी योजन संचालित की गयी है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को खेतों की तारबंदी की लागत पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 -23 के लिए ऑनलाइन  आवेदन 30 मई आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस वर्ष किसान 1 .5 एकड़ खेत की तारबंदी की लागत का 60 % या अधिकतम रु 48,000 अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 10 % या अधिकतम रु 8,000 मुख्यमंत्री साथी योजना के अंतर्गत किसानों को प्रदान की जायेगी। जिलों को  कुल आवंटित लक्ष्यों में से 30 % अनुदान की राशि लघु एवं सीमांत किसानों में वितरित की जायेगी।

योजना में अनुदान का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर वितरित किया जाएगा। जिन जिलों में लक्ष्य से डेढ़ गुना ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, वहाँ लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। आइये देखें योजना में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी।

 

Tarbandi Grant Scheme Eligibility  तारबंदी अनुदान योजना की पात्रता 

  • राज्य के मूल निवासी सभी श्रेणी के कृषक।
  • व्यक्तिगत आवेदन की दशा में न्यूनतम 1.5 हेक्टेअर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
  • 1.5 हेक्टेअर से कम भूमि होने की दशा में किसान समूह में आवेदन कर सकते हैं।
  • एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टेअर भूमि होना आवश्यक है।

 

Grant Money Amount  अनुदान की राशि 

  • प्रति कृषक/कृषक समूह 400 रंनिग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा।
  • खेत की पेरिफेरी में लघु एवं सीमान्त कृषकों को तारबंदी की लागत का 60 % अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो प्राप्त होगा।
  • अन्य कृषकों को तारबंदी लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो प्राप्त होगा।

 

Tarbandi Grant Scheme Documents  तारबंदी अनुदान योजना डाक्यूमेंट्स 

  • जमाबंदी की नकल की फोटोकॉपी 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • जान आधार कार्ड।
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।

 

 Online Application Process ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए rajkisan.gov.in वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद होम पेज में दिए शीर्षक किसान के अंतर्गत खेतों की तारबंदी विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब पेज में दिए विकल्प आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें लिंक पर क्लिक करें।
  • अब एसएसओ आईडी या जनाधार नंबर के प्रयोग से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • फिर तारबंदी अनुदान योजना फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन पावती रसीद का प्रिंटआउट निकल कर सुरक्षित रखें। इस रसीद में दिए आवेदन संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जांचने में मदद मिलेगी।
  • इसके अतिरिक्त जनसेवा केंद्र पर ईमित्र की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से तारबंदी अनुदान योजना आवेदन फॉर्म लेने के बाद भरकर सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद कृषि कार्यालय अधिकारी के पास जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन पावती रसीद लेना न भूलें।

 

किसान तारबंदी अनुदान योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं :

राज किसान साथी हेल्पलाईन नंबर  – 0141-2927047

किसान कॉल सेन्टर के टोलफ्री नंबर – 18001801551

 

स्त्रोत :

राजस्थान तारबंदी योजना 

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

किसान तारबंदी अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राज किसान साथी हेल्पलाईन नंबर  – 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के टोलफ्री नंबर – 18001801551 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना की पात्रता क्या है? 

योजना के तहत तारबंदी की लागत पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सभी श्रेणी के किसान पात्र हैं।

 

राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान के जमाबंदी की नकल की फोटोकॉपी, जान आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी होना आवश्यक है।

 

राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में आवेदन  प्रक्रिया क्या है?

योजना में आवेदन ऑनलाइन https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan वेबपोर्टल के माध्यम से या ईमित्र की सहायता से जन सेवा केंद्र पर जा कर किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के माध्यम सरे किया जा सकता है।

 

 

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