Haryana Govt New Excise Policy 2019-20 हरियाणा सरकार की नयी आबकारी निति 2019-20

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Haryana Govt New Excise Policy 2019-20 हरियाणा सरकार की नयी आबकारी निति 2019-20

हरियाणा सरकार द्वारा नयी आबकारी निति 2019-20 प्रदेश के राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रख कर बनायी गई है। नए वित्तीय वर्ष से राज्य में देशी शराब के मूल्यों में वृद्धि की गई है। जहाँ आम आदमी के लिए शराब महँगी हो जायेगी। वहीँ फौजियों के लिए फौजी कैंटीन में रम सस्ती मिलेगी। नयी निति में राज्य में शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के कारोबार पर प्रतिबद्ध लागाये जाने के लिए पुलिस फाॅर्स नियुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त बालिका  गुरुकुल में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध होगी। बैंक्वेट हॉल में शराब परोसने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नयी निति में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी ध्यान रखा गया है। आइये जाने नयी आबकारी निति की विस्तृत जानकारी।

Haryana ki Nayi Aabkari Niti  हरियाणा सरकार की नयी आबकारी निति

  • नयी आबकारी निति के तहत हरियाणा राज्य में देशी शराब की एक बोतल की कीमत में रूपए 10 की वृद्धि की गयी है। आबकारी टैक्स को 28 प्रतिशत प्रति लीटर  से बढ़ाकर 44 प्रतिशत प्रति लीटर कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत के अनुसार अब राज्य में देशी शराब की एक बोतल की कीमत रूपए 140 होगी।
  • मदिरा के ठेके की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात एक वर्ष के लिए ठेका दिया जाएगा। इसके अलावा ठेका प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा।
  • अंग्रेजी शराब की कीमत में वृद्धि करना शराब ठेकेदारों के ऊपर निर्भर करेगा। इसका लाभ उठाने के लिए शराब कारोबारी देशी शराब के 10 प्रतिशत कोटे को कम कर उसके स्थान पर अंग्रेजी शराब के स्टॉक को बढ़ा सकते हैं।
  • विदेशी शराब पर आबकारी कर 44-200 प्रतिशत से बढ़ाकर 49- 210 प्रतिशत प्रति लीटर कर दिया गया है।
  • शराब ठेके की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • देशी शराब का कोटा एक हजार लाख प्रूफ लीटर तथा अंग्रेजी शराब का कोटा 600 हज़ार लाख प्रूफ लीटर बढ़ा दिया गया है।
  • देशी शराब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्क को 1.5 प्रतिशत से कम कर के 0.50 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • राज्य के गुड़गाँव, पंचकूला एवं फरीदाबाद के अतिरक्त अब नयी निति के अनुसार मानेसर जिले में भी पब बार खोलने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस गोल्फ क्लब से लिया जा सकेगा
  • बैंक्वेट हॉल में शराब वितरित करने के लिए हरियाणा आबकारी विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकृत बैंक्वेट हॉल में आयोजित समारोह में एक दिन मदिरा परोसने का शुल्क सरकार को रूपए 5 हज़ार देना होगा। बिना पंजीकृत बैंक्वेट हॉल में मदिरा परोसने का शुल्क रूपए 10 हज़ार प्रतिदिन के हिसाब से लागू होगा।
  • शौपिंग मॉल में मदिरा डिस्प्ले करने की छूट होगी।
  • हरियाणा राज्य के 57  पंचायतों ,बालिका गुरुकुल, पेहोवा एवं थानेसर में मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी
  • पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनज़र शराब निर्माता कंपनियों को 20 प्रतिशत शराब काँच की बोतलों में देना अनिवार्य होगा। इन बोतलों पर राज्य सरकार की मुहर लगी होगी।
  • अवैध शराब के व्यवसाय एवं शराब की तस्करी को समाप्त करने के लिए राज्य स्तर पर एन्फोर्समेंट विंग का निर्माण किया जाएगा। जिसमें पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल किये जायेंगे।
  • मदिरा पर लगाए गए टैक्स से प्राप्त रकम का उपयोग राज्य के विकास के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रति लीटर बियर की कमाई में से रूपए 3, प्रति लोटर देशी शराब की कमाई से रूपए 5 एवं प्रति लीटर अंग्रेजी शराब की कमाई से रूपए 7 ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। टैक्स से प्राप्त कुल धनराशी का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 20 प्रतिशत पंचायत सिमितियों और शेष 10 प्रतिशत राशि को जिला परिषद पर व्यय किया जाएगा।
  • राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त कुल आबकारी कर का 1 प्रतिशत खेल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।
  • सरकार को इस नयी निति के संचालन द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

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