Haryana Govt Destitute Children Financial Assistance Scheme हरियाणा सरकार की बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना

Destitute Children Financial Assistance Scheme, Haryana Govt Destitute Children Financial Assistance Scheme, Destitute Children Financial Assistance Scheme ki Patrta, हरियाणा सरकार की बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना, बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना, Documents for Applying Destitute Children Financial Assistance Scheme, Destitute Children Financial Assistance Scheme Application, बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना में आवेदन

BESAHARA BACHCHE AARTHIK SAHAYATA YOJANA PICS

Table Of Content

Haryana Govt Destitute Children Financial Assistance Scheme हरियाणा सरकार की बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना 

हरियाणा राज्य में दिव्यांग, विधवा, वृद्ध, किन्नर,बौनों आदि सभी श्रेणियों के गरीब नागरिकों के आर्थिक सहायता हेतु भत्ता दिए जाने की योजना संचालित है। इन्हीं योजनाओं में एक बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता भत्ता वितरित करने की योजना है। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो किन्हीं प्राकृतिक, भौतिक अथवा सामाजिक कारणों से अपने माता -पिता या अभिभावक के संरक्षण से महरूम हैं। उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भत्ता के रूप में रूपए 1100 मासिक दिए जाता है। इस योजना के आरम्भ में रूपए 200 मासिक दिया जाता था। जो प्रति वर्ष बढ़ते क्रम में होते हुए वर्ष 2017 में रूपए 900 एवं वर्ष 2018 में रूपए 1100 कर दिया गया है। योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाता है। यदि हरियाणा राज्य के निवासी किसी ऐसे परिवार के बच्चे आपकी नज़र में भी हों। तो योजना में आवेदन की जानकारी उन तक पहुँचा कर आप भी देश के भविष्य को सुरक्षित करने में अपना योगदान कर सकते हैं। आइये जाने बेसहारा बच्चों की आर्थिक सहायता भत्ता योजना में आवेदन की जानकारी

Haryana Govt Destitute Children Financial Assistance Scheme ki Patrta हरियाणा सरकार की बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना की पात्रता 

  • योजना का लाभ अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक के एक परिवार के दो बच्चों को प्राप्त होगा।
  • जिन बच्चों के माता /पिता/अभिवावक को एक वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनिश्चित हुई हो।
  • जिन बच्चो के माता/पिता/अभिभावक मानसिक रूप से बीमार होने के कारण बच्चो की देख-भाल करने में असमर्थ हों।
  • ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता /अभिभावक जीवित न हों या बच्चे के पिता लगातार दो वर्षों से घर गायब हों।
  • बच्चे जिनके माता/पिता /अभिभावक लम्बी बीमारी से पीड़ित होने के कारण उनकी भरण-पोषण करने में असमर्थ हों।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आर्थिक सहायता भत्ता प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त परिस्थितियों में से किन्हीं कारणों से जूझ रहे बच्चो के माता/पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रूपए 2 लाख से कम होनी चाहिए।

Documents for Applying Destitute Children Financial Assistance Scheme  बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना में आवेदन के दस्तावेज़

  • बच्चे का आधार कार्ड होना आवश्यक होगा
  • बच्चे का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • hchबच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे का निवास प्रमाण पत्र
  • बच्चों के बेसहारा होने का कारण विस्तार में
  • बच्चे के संरक्षक का सभी साधनों से प्राप्त आय का विवरण
  • संरक्षक का पहचान पत्र
  • बच्चों का जाति प्रमाण पत्र

Destitute Children Financial Assistance Scheme Application  बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना में आवेदन 

 

  • इस पेज में Pension Portal पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में Application forms विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में download application form for financial assistance to destitute children विकल्प पर क्लिक करना है।

 

  • इस फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद अपने ब्लाक /जिला के सरपंच /एमसी /नम्बरदार के हसाक्षर भरे हुए आवेदन फॉर्म पर करवाना होगा।
  • फिर आवेदन फॉर्म को अपने ब्लाक /जिले के सामाजिक कल्याण विभाग (DSWO) के कार्यालय में जमा करना होगा।

अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :

हरियाणा सरकार की किन्नर पेंशन योजना

हरियाणा बौना पेंशन योजना

हरियाणा वृद्धजन सम्मान योजना में आवेदन की प्रक्रिया

Leave a Reply