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PM Kisan Yojana Online Refund Process पीएम किसान योजना में ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया
पीएम किसान योजना की शुरुआत मोदी सरकार के मिशन किसानो की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2018 को की गयी थी। योजना के तहत पात्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले किसानो को वार्षिक चार बराबर किश्तों में कुल रु 6,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य किसानो को कृषि कार्यों में आने वाले खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अतः उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि योग्य भूमिधारक किसानो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से योजना के तहत किसानो की पात्रता और अपात्रता की सूचि जारी की गयी है। इसके बावजूद फर्जी तरीके से योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसानो की सूचना सरकार तक पहुँचने के बाद योजना के तहत ऑनलाइन रिफंड के नियम को भी शामिल किया गया है। अतः योजना के तहत ऑनलाइन रिफंड करने की जानकारी किसानो को होना आवश्यक है। आइये देखें रिफंड करने की प्रक्रिया की जानकारी।
फर्जी तरीके से योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसानो पर हो सकती कार्रवाई
पीएम किसान योजना में पात्रता के लिए शुरुआत में 2 हेक्टेअर कृषि भूमि वाले किसानो को पात्रता में शामिल किया गया था। बाद में योजना की पात्रता मानदंड में बदलाव के तहत कृषि भूमि की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब इस योजना में किसानो के भूमि के क्षेत्रफल की सीमा का बंधन नहीं है। इस आधार पर देश के सभी किसानो को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र माना जाएगा। किन्तु इसके बावजूद सरकार का उद्देश्य देश के लघु एवं सीमांत कृषि भूमिधारक किसानो तक योजना के लाभ को सिमित रखने के लिए योजना के तहत अपात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं। योजना के अपात्रता मानदंड को अनदेखा करते हुए कई किसान योजना का लाभ उठाते पाए गए। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा अपात्र किसानो को नोटिस जारी करने के माध्यम से फर्जी तरीके से योजना के प्राप्त लाभ की राशि को लौटाने के निर्देश जारी किये का जाने का नियम निर्धारित किया गया है। प्राप्त राशि को रिफंड न करने की दशा में किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
PM Kisan Yojana Online Refund Process पीएम किसान योजना में ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया
- पीएम किसान योजना में अपात्र किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी गयी धनराशि योजना के तहत ऑनलाइन रिफंड करने के लिए पीएम किसान योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।
- फिर किसान के लिए शीर्षक के अंतर्गत online refund विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद refund the amount online now विकल्प पर क्लिक करें।
- अब पेमेंट रिफंड फॉर इंडिविजुअल फार्मर फॉर्म के अंतर्गत आधार कार्ड नंबर/मोबाइल नंबर/बैंक अकाउंट नंबर में से किसी एक विकल्प का चयन करें।
- फिर चुने गए विकल्प का नंबर लिखे और इमेज टेक्स्ट लिखने के बाद get data विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिफंड फॉर्म में माँगी गयी सूचनाएं भरने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करें।
- अब ऑनलाइन रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले रसीद का प्रिंटआउट निकल कर अपने पास सुरक्षित रखें या अपने कंप्यूटर में रसीद नंबर को सुरक्षित करें।
- यदि पहले योजना बकाया राशि का भुगतान कर चुके है और जाँचना चाहते हैं कि रिफंड की गयी राशि का भुगतान सफल हुआ है या नहीं, तो यदि विभाग/राज्य/जिला/ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम से पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है विकल्प का चुनाव करें।
- अब fill refund detail फॉर्म के अंतर्गत आधार कार्ड नंबर/मोबाइल नंबर/बैंक अकाउंट नंबर में से किसी एक विकल्प का चयन करें।
- फिर चुने गए विकल्प का नंबर लिखे और इमेज टेक्स्ट लिखने के बाद get data विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार रिफंड स्टेटस जाँच सकेंगे।
समस्या के समाधान हेतु नीचे दिए संपर्क नंबर या ईमेल आईडी का प्रयोग करें :
पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526
ई-मेल आईडी – pmkisan-ict@gov.in
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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पीएम किसान योजना अपात्रता मानदंड क्या है?
a – सभी संस्थागत भूमि धारक तथा b – किसान परिवार जिसमें परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियो के अंतर्गत आते हों :
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक है।
- पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी किसान परिवार पात्र नहीं होंगे।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत पेशेवर।
क्या योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों परिवारों के लिए स्वीकार्य है?
योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?
योजना किस तारीख से लागू हुई है?