Rajasthan Housing Loan scheme-2019 राजस्थान आवास ऋण योजना-2019

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Rajasthan Housing Loan scheme-2019 राजस्थान आवास ऋण योजना-2019

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आवास ऋण योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिकों को मकान खरीदने एवं आवासीय भूमि खरीदने एवं बनवाने के लिए ऋण दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सभी नागरीकों के निजी मकान की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना है। योजना की शर्तों के अनुसार 10 लाख का ऋण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। ऋण पर 12 प्रतिशत ब्याज चुकाना देना होगा योजना का लाभ सरकारी स्थायी नौकरी करने वाले नागरिकों एवं निजी व्यवसाय करने वालों को प्राप्त हो सकेगा। लोन की सुविधा 65 वर्ष तक के व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी। आइये जाने मुख्यमंत्री आवास ऋण योजना की जानकारी।

Rajasthan Housing Loan scheme ka Uddeshya राजस्थान आवास ऋण योजना का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के सभी वर्गों के नागरिको की निजी गृह की आवश्यकता को पूरा करना है। इसके लिए योजना के तहत लम्बी अवधि तक आसान किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवासीय भूमि अथवा भवन के कानूनी दस्तावेज़ होने पर ऋण की आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

Rajasthan Housing Loan scheme ki Patrta राजस्थान आवास ऋण योजना की पात्रता 

  • आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • सरकारी स्थायी नौकरी या निजी व्यवसायी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं।
  • आधार कार्ड होना आवश्यक होगा।
  • राजस्थान राज्य में आधार लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास आवास निर्माण हेतु भूमि होनी चाहिए।

Documents For Rajasthan Housing Loan scheme  राजस्थान आवास ऋण योजना के लिए दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  • आवेदक की आय का प्रमाण पत्र।
  • आवासीय भूमि अथवा भवन के कानूनी दस्तावेज़।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • राजस्थान राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  • वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो।

Rajasthan Housing Loan scheme Amount राजस्थान आवास ऋण योजना की राशि 

  • योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ऋण का लाभ 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • आवास ऋण योजना पर 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा।
  • 65 वर्ष की आयु तक ऋण की राशि चुकानी होगी अर्थात 65 वर्ष तक के लिए ऋण दिया जाएगा।

Rajasthan Housing Loan scheme Application राजस्थान आवास ऋण योजना में आवेदन 

  • आवेदनकर्ता को राजस्थान आवास संघ कार्यालय से आवास ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आवेदन पत्र में सभी सूचनाओं को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र को जिला संघ मुख्यालय में नियुक्त एईओ /ऋण निरीक्षक अधिकारी के पास जमा करना होगा।

योजना से सम्बंधित  जानकारी शीघ्र हीं  ibs.rajasthan.govt.in पर अपडेट किये जाने की संभावना है।

योजना की जानकारी का स्त्रोत दैनिक भास्कर 

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