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Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
मध्य प्रदेश में अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की गयी है। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में की गयी है। योजना का उद्देश्य 50 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना की शुरुआत में प्रदेश के 50 से 79 वर्ष के अविवाहित नागरिकों को रु 300 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक की महिलाओं को रु 500 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया था। किन्तु वर्ष 2019 से योजना में बदलाव के तहत अब 50 वर्ष से अधिक की सभी आयु वर्ग की महिलाओं को रु 600 प्रति माह जीवन निर्वाह के लिए दिए जाना सुनिश्चित किया गया है। योजना का लाभ प्रदेश की बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्राप्त होगा। योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आईये जाने योजना में आवेदन से सम्बंधित जानकारी।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Eligibility मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता
- इस पेंशन योजना का लाभ केवल अविवाहित महिलाओं के लिए है।
- अविवाहित महिलाओ को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक महिला बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए।
- 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलायें योजना की पात्र हैं।
- पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रही हो।
- आवेदक महिला आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- शासकीय कर्मचारी यानि राज्य/ केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालय में सेवारत /सेवामुक्त नहीं होनी चाहिए।
- शासकीय /अशासकीय कार्यालय में मानदेय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Benefits मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ
मध्य प्रदेश की बीपीएल श्रेणी की 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह रु 600 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Documents मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- समग्र आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते /डाक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- आवेदक महिला के वर्तमान का रंगीन तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Application मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना आवेदन
- इस पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन अपने निकट के लोक सेवा केंद्र से किया जा सकता है।
- आवेदन के लिए जाते वक्त आवश्यक डाक्यूमेंट्स आवेदक का तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो रंगीन फोटो साथ लेकर जाना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र की आवेदक महिलाओ को ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने मूल निवास क्षेत्र के ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में जाना होगा।
- ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत से प्राप्त अविवाहित महिला पेंशन आवेदन फॉर्म को भरना होगा। फिर फोटो और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स संलग्न करके ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत के कार्यालय में जमा करना होगा।
- शहरी क्षेत्र की आवेदक महिलाओं को योजना का आवेदन फॉर्म शहरी क्षेत्र के नगर निगम/नगर पंचायत /नगर पालिका से अविवाहित महिला पेंशन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक का तीन फोटो और आवश्यक डाक्यूमेंट्स संलग्न कर के नगर निगम/नगर पंचायत /नगर पालिका जमा करना होगा।
अविवाहित महिला पेंशन योजना के स्त्रोत की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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