MP Fasal Bima Yojana Claim Process मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना दावा की प्रक्रिया

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MP Fasal Bima Yojana Claim Process मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना दावा की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2016 में फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की गयी थी। मौसमी आपदाओं की वजह से किसानों के फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए  फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के वित्तीय बजट 2020-21 में फसल बीमा योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसल बीमा योजना राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिये लागू की जाती है। फसल बीमा योजना प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल से लेकर रबी की फसल के लिए लागू की जाती है। इस एक वर्ष के अंतराल में मौसमी आपदा के कारण फसलों के नुकसान का दावा करने पर किसानों को बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितम्बर 2020 को राज्य के 20 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा की लगभग रु 4,688 करोड़ राशि हस्तांतरित की जायेगी। ये राशि वर्ष 2019 में किसानों द्वारा खरीफ फसल के दावे की बकाया राशि होगी। पीएम एफबीवाई योजना के तहत बिना बैंक ऋण लिए खेती करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा करवाना उनकी इच्छा पर है। योजना का उद्देश्य ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों को मौसमी आपदा से फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति में मदद पहूँचाना है। आइये जाने मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना में दावा करने की जानकारी।

MP Fasal Bima Yojana Claim Eligibility  मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना दावा के लिए पात्रता 

  • फसल नुकसान से पूर्व किसान बैंक खाते से बीमा की किश्त कट चुकी हो।
  • फसलों की रोपाई से कटाई के बाद 14 दिनों के अन्दर फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है।

MP Fasal Bima Yojana Premium  मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना किश्त 

  • पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा का किश्त 2% है।
  • रबी फसलों पर 1.5% बीमा की किश्त जमा करनी होती है।
  • वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% बिमा की किश्त देनी होती है।

इस योजना के तहत केवल फसलों को मौसमी आपदा जैसे –  सूखा, बाढ़ ,भूस्खलन, तेज बारिश, चक्रवर्ति तूफ़ान, ओलावृष्टि, फसल को विषाणु जनित कीटों से हुए नुकसान आदि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा करवाया जा सकता है। जंगली पशुओं द्वारा खेत की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके लाभ लिया जा सकता है।

MP Fasal Bima Yojana Documents  मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना दस्तावेज़ 

  • आवेदक किसान के पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड /वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस
  • मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र के तौर पर न्यूनतम तीन महीने पुराना बिजली का बिल
  • फसल को नुकसान पहुँचने वाले कृषि भूमि का खसरा नंबर
  • आवेदक किसान के बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज़ फोटो

MP Fasal Bima Yojana Claim Process  मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना दावा की प्रक्रिया 

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। दावा के लिए आवेदन करने के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शाखा में दावा फॉर्म भरकर साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके जमा करना होगा।
  • योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन दावा फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
  • उपर्युक्त मौसमी बाधा के कारण खेत के क्षेत्रफल का 75% भाग फसलों की रोपाई /बुवाई से रहित रहने पर हीं बीमा का भुगतान बाधित बुवाई/रोपण के मामले में किया जाएगा। दावा आवेदन करने के 30 दिन के अन्दर कुल बीमा राशि के 25% का भुगतान किया जाएगा।
  • फसलों के नुकसान के नुकसान होने के 72 घंटे के अन्दर किसान को कॉल सेण्टर के टोल फ्री नंबर 18002660700 पर कॉल करके सूचित करना आवश्यक है।

योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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