Uttar Pradesh Balika Madad Yojana उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना

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Uttar Pradesh Balika Madad Yojana उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना

उत्तर प्रदेश सन्निर्माण कर्मकार  कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बेटियों के लिए सरकार द्वारा बालिका मदद योजना संचालित की गयी है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। भवन सन्निर्माण श्रमिकों के परिवार में बेटी के जन्म लेने पर एकमुश्त 20 हजार रूपये सावधि जमा/फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में प्राप्त होती है। योजना के तहत पहली दो बेटियों के जन्म पर दोनों बेटियों को 20-20 हज़ार की  सावधि जमा का लाभ प्राप्त होता है। योजना की शर्त के अनुसार पहले और दूसरे प्रसव में लगातार दो बेटियों के जन्म पर हीं लाभ प्राप्त होता है। यदि पहले या दूसरे प्रसव में जुड़वाँ बेटियों का जन्म हुआ हो, तो योजना का लाभ सभी बेटियों प्राप्त होगा। सावधि जमा की रकम का लाभ बेटी के 18 वर्ष पूरे होने तक अविवाहित रहने पर हीं प्राप्त होता है। आइये जाने योजना में आवेदन से सम्बंधित जानकारी।

Uttar Pradesh Balika Madad Yojana Eligibility उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना की पात्रता 

  • सभी महिला /पुरुष भवन सन्निर्माण श्रमिक जो न्यनतम एक वर्ष से श्रमिक कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हों।
  • पंजीकृत सदस्य के रूप में प्रत्येक वर्ष रु 50 अंशदान जमा किया गया हो।
  • पहले प्रसव में  बेटी के जन्म लेने पर रु 20000 सावधि जमा और यदि दूसरे प्रसव में भी बेटी जन्म लेती है, तभी दूसरी बेटी को भी रु 20000 का सावधि जमा /एफडी का लाभ प्राप्त होगा। यदि पहले या दूसरे प्रसव में एक से अधिक बेटियाँ जन्म लेती हैं, तो सभी बेटियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • कानूनी रूप से गोद ली हुयी बेटी को प्रथम बेटी मानते हुए योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • बालिका जन्म पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके लिए बालिका के जन्म से 0 – 1 वर्ष के अन्दर निवास स्थान के नजदीकी आँगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम से की गयी एफडी सरकार के पास वापस चली जायेगी।
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी बालिका के लाभ की किसी और योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।

Uttar Pradesh Balika Madad Yojana Documents उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना दस्तावेज़ 

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • बेटी के माता /पिता के बैंक खाते के पासबुक की फोटोकॉपी
  • लेबर कार्ड की फोटोकॉपी
  • आवेदक के पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी

Uttar Pradesh Balika Madad Yojana Application उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना आवेदन 

  • उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना में आवेदन के लिए आवेदन फॉर्म श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी डाक्यूमेंट्स की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करके श्रम विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद श्रम विभाग कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आवेदन पात्र पावती का रसीद प्रदान किया जाएगा। इस रसीद पर अंकित आवेदन पात्र संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति जाँची जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश बालिका मदद योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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