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Liability Insurance Scheme For LPG Consumers एलपीजी उपभोक्ताओं की लायबिलिटी बीमा योजना
एलपीजी गैस उपलब्ध कराने वाली सभी कम्पनी गैस सिलिंडर/ पाइप्ड एलपीजी के उपभोक्ताओं को निशुल्क बीमा योजना का लाभ प्रदान करती हैं। इस बीमा योजना की जानकारी न होने के कारण हम में से ज्यादातर लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। सभी गैस कंपनी (एचपी, इन्डेन, भारत) की एलपीजी गैस सिलिंडर /पाइप्ड एलपीजी से दुर्घटना मृत्यु / संपत्ति की क्षति/ दुर्घनाग्रस्त होने पर बीमा योजना के तहत मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। एलपीजी बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका गैस कनेक्शन वैध होना आवश्यक है। यानि एलपीजी गैस के रजिस्टर्ड उपभोक्ता होना चाहिये, गैस का सिलिंडर ब्लैक में लेकर न उपयोग करते हों। इसके अतिरिक्त अन्य शर्ते भी निर्धारित की गयीं हैं। गैस कंपनी की सभी शर्तों पर खरा उतरने के बाद हीं बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आइये जाने लायबिलिटी बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी।
Liability Insurance Scheme Terms & conditions लायबिलिटी बीमा योजना नियम और शर्तें
- एलपीजी सिलिंडर का कनेक्शन वैध होना चाहिए।
- गैस स्टोव ISI मार्क का उपयोग किया जा रहा हो।
- एलपीजी गैस कनेक्शन लेते वक्त मिले गैस पाइप और रेगुलेटर का हीं प्रयोग किया जा रहा हो।
- गैस स्टोव रखने की जगह गैस सिलिंडर से ऊँचा होना चाहिए।
- गैस सिलिंडर के आस-पास कोई नंगा या कटा हुआ तार नहीं होना चाहिए।
Liability Insurance Scheme Features लायबिलिटी बीमा योजना विशेषताएं
- एलपीजी गैस सिलिंडर/पाइप्ड एलपीजी के उपयोगकर्ता का रु 15 लाख का बीमा कवर होता है। बीमा के अंतर्गत उपभोक्ता के जान, माल के हानि को कवर किया जाता है।
- मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति रु 5,00,000 का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर।
- दुर्घटना में घायल होने पर अधिकतम 15 लाख का चिकित्सा कवर शामिल है। जिसमें प्रति व्यक्ति रु 1 लाख का चिकित्सा व्यय और तत्काल राहत के रूप में रु 25 हज़ार प्रति व्यक्ति कवर किया जाता है।
- एलपीजी कनेक्शन में पंजीकृत एड्रेस वाले मकान की संपत्ति हानि होने पर अधिकतम रु 1 लाख क्षति पूर्ति मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।
Liability Insurance Scheme Benefit Process एलपीजी लायबिलिटी बीमा योजना लाभ की प्रक्रिया
- एलपीजी गैस सिलिंडर/पाइप्ड एलपीजी से दुर्घटना ग्रस्त होने पर सबसे पहले अपने निकट के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाना होगा।
- फिर अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में रिपोर्ट करना होगा।
- इसके बाद बीमा का लाभ पाने के लिए एफआईआर रिपोर्ट के साथ मामले से सम्बंधित दस्तावेज़ बीमा कंपनी को देना होगा।
- इसके बाद वितरक घटना की रिपोर्ट गैस विपणन कंपनी और बीमा कंपनी के संबंधित कार्यालय को पहुँचायेगा।
- फिर उपभोक्ता को दुर्घटना मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूछताछ रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी देनी होगी।
- दुर्घटना में घायल होने के मामले में डॉक्टर की पर्ची, दवाओं का बिल,हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड की ओरिजिनल कॉपी देनी होगी।
- गैस एजेंसी में पंजीकृत मकान एड्रेस पर संपत्ति की क्षति होने पर बीमा कंपनी सर्वेक्षण के लिए कर्मचारी को भेजेगी।
- मामले की गंभीरता और बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा दावे को निपटाने का निर्णय लिया जाता है।
- एलपीजी उपभोक्ता को बीमा का लाभ पाने के लिए किसी प्रकार के आवेदन या बीमा कंपनी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है।
एलपीजी लायबिलिटी बीमा योजना की पीडीएफ फाइल देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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