Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

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Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों से की समस्या से छुटकारा पाना है। इस योजना की शुरुआत से प्रदेश में आवारा गायों के द्वारा किसानों की खेतों में फ़सल को नुक़सान पहुँचने की समस्या का समाधान हो सकेग।इसके साथ हीं खेतिहर मज़दूर किसान और बेरोज़गारो को रोज़गार भी प्राप्त होगी। जिससे कुछ हद तक बेरोज़गारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। योजना के तहत गायों की देखभाल करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रति गाय पर रु 30 प्रतिदिन के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। अर्थात एक गाय की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को मासिक रु 900 दन किया प्रदान जाएगा। अब तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस योजना के अंतर्गत 1500 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदकों में ज़्यादातर भूमिहीन किसान और पशुपालक किसान शामिल हैं। आइए जाने योजना की विस्तृत जानकारी।

Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana Eligibility मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का  मूल निवासी होने के अतिरिक्त वर्तमान में अपने विकासखंड में निवास कर रहे होना आवश्यक है।
  • खेतिहर मज़दूर किसान,भूमिहीन किसान, पशुपालक किसान, पशुपालन में प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाले इच्छुक बेरोज़गार व्यक्ति।
  • आवेदक के पास पशु रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन की तिथि को गोपालन के इच्छुक व्यक्ति के नाम से राष्ट्रियाकृत बैंक में बैंक खाता होना आवश्यक है।
  • बैंक खाता आधार कार्ड नम्बर से लिंक्ट होना अनिवार्य है।
  • दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों एवं प्रशिक्षित पशुमित्र को योजना की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।

Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana Documents मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना दस्तावेज़

  • पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी

Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana Terms&Condition मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शर्तें

  • योजना के लाभार्थी गोवंश पालक पशु को किसी भी दशा में बेच नहीं सकेंगे और ना हीं गायों को खुले में चरने हेतु छोड़ सकेंगे।
  • योजना के लाभार्थी व्यक्तियों को अधिकतम चार गाय प्रदान किया जाएगा।
  • चार गायों में मादा गाय और उसके दूध पीते बच्चे की गिनती एक गाय के रूप में की जाएगी।
  • गोद लिए हुए गायों के रोगग्रस्त होने की दशा में पशु चिकित्साधिकारी को बताना अनिवार्य होगा। रोगी गायों की चिकित्सा निशुल्क ज़िला पशु पालन विभाग उपलब्ध करवाएगा।
  • योजना के तहत गोद लिए गए गायों में से किसी गाय की मौत होने की दशा में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। यदि गोपालक की लापरवाही के कारण गाय की मौत का मामला सामने आएगा। तो ऐसी दशा में योजना के तहत गोपालक के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

Mukhya Mantri Besahara Govansh Sahabhagita Yojana Application  मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना आवेदन

  • योजना में आवेदन के लिए क्षेत्रीय ज़िलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरने के बाद आवश्यक डॉक्युमेंट्स संलग्न करके ज़िलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • ज़िला अधिकारी द्वारा पात्रता की जाँच करने के बाद चयनित लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति गाय के हिसाब से न्यूनतम रु 30 और अधिकतम रु 120 डीबीटी (direct debit transfer) के माध्यम से प्रति माह ट्रान्स्फ़र किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की आधिकारिक वेब्सायट की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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