PM ShramYogi Mandhan Pension Yojana प्र.म.श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

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PM ShramYogi Mandhan Pension Yojana प्र.म.श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 -19 की अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में पंजीकरण 5 फरवरी 2019 से शुरू कर दिया गया है। योजना में शामिल होने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद से श्रमिकों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह रूपए 3000 प्राप्त होगी। इस योजना में शामिल हुए श्रमिको को किश्त की राशि रूपए 55 से 200 तक होगी। श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने तक किश्त की राशि जमा करनी होगी। यह राशि योजना में पजीकरण के दौरान दर्ज किये गए बैंक खाते से प्रत्येक महीने ऑटो ट्रान्सफर पेंशन योजना में कर दी जायेगी। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

ShramYogi Mandhan Pension ki Patrta प्र.म. श्रम योगी मानधन पेंशन की पात्रता

  • असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जिनकी मासिक आय  रूपए 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • योजना में पंजीकरण के लिए बैंक में श्रमिक के नाम से खाता होना आवश्यक है।
  • योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।
  • योजना का लाभ मोची , बीड़ी वर्कर्स, रैग पिकर्स , रिक्शा चालाक, कुली , भूमिहीन किसान , चमड़ा कर्मकार , हथकरघा कर्मकार, फेरी वाले, निर्माण कार्य में मजदूर , धोबी , ड्राईवर, प्लंबर आदि के रूप में काम करने वाले कर्मकार योजना में पंजीकरण के पात्र होंगे।
  • श्रमिक जो इस प्रकार के किसी पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहें हैं। इस पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे।

ShramYogi Mandhan Pension Yojana ke Liye Dstavez प्र.म. श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

  • श्रमिक का आधार कार्ड।
  • बैंक अकाउंट के विवरण के तौर पर बैंक बचत खाता नंबर , बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।

ShramYogi Mandhan Pension Yojana ke Rules प्र.म. श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के नियम

  • यदि किसी महीने पेंशन योजना की मासिक किश्त नहीं जमा क्या जाय्र्गा। तो पेंशन योजना के तहत निर्धारित ब्याज जमा करने के बाद योजना को जारी रखने का विकल्प होगा।
  • यदि कोई पेंशन योजना में जमा की गई राशि 10 वर्ष से पूर्व निकालना चाहेगा। तो बचत खाते पर ब्याज की राशि जोड़कर प्रदान की जायेगी।
  • यदि 10 वर्ष के बाद एवं 60 वर्ष की उम्र से पहले कोई पेंशन योजना में जमा की गई राशि निकालना चाहता है। तब भी उसे बचत खाते के ब्याज की राशि के साथ उसके द्वारा जमा की धनराशी वापस कर दी जायेगी।
  • यदि अभिदाता की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है। तो उसके जीवनसाथी को योजना को जारी रखने का अधिकार होगा। इसके लिए मासिक पेंशन योजना की किश्त जमा करते रहना होगा। यदि पति -पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बच्चे को योजना की राशि प्रदान कर दी जायेगी।
  • 60 वर्ष की उम्र से पहले अस्थायी विकलांगता की स्थिति में यदि उम्मीदवार पेंशन योजना की किश्त जमा करने में सक्षम नहीं होगा। तो उसे बचत खाते में जमा की गई अपने हिस्से की राशि ब्याज के साथ वापस प्राप्त करने का विकल्प होगा।
  • उमीदवार पति /पत्नी को 60 वर्ष के बाद योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त होने पर पेंशन की 50% प्रतिशत धनराशी पर उसके जीवनसाथी का अधिकार होगा।

ShramYogi Mandhan Pension Yojana ki kisht प्र.म. श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की किश्त

योजना में 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर रूपए 55 मासिक , 29 वर्ष के कर्मकारो को रूपए 100 मासिक एवं 40 वर्ष के कर्मकारों को रूपए 200 मासिक पेंशन योजना की किश्त के रूप में जमा करना होगा। योजना की किश्त का विवरण निम्नलिखित है :

PM ShramYogi Mandhan Pension Yojana Mein Registration प्र.म.श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकरण

  • इस योजना में पंजीकरण अपने क्षेत्र के निकटतम कॉमन सर्विस सेण्टर (CSC)/ जनसेवा केंद्र में जाकर करवाया जा सकता है।
  • जनसेवा केंद्र के कर्मचारी द्वारा रूपए 25 का शुल्क लेकर श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद आपके बैंक खाते से पेंशन योजना की किश्त प्रति माह काट ली जायेगी। जिसके फलस्वरूप 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको किश्त नहीं देना होगा और आप प्रत्येक माह रूपए 3000 की राशि पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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