EWS Certificate Application Process ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया

EWS Certificate Application

 

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EWS Certificate Application Process ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य/जेनेरल श्रेणी के नागरिकों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (economically weaker section certificate) को गरीब सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है।

मोदी सरकार द्वारा 9 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण आरक्षण बिल पारित किया गया। जिसके तहत अब सामान्य जाति की श्रेणी में आने वाले नागरिकों को भी उच्च शिक्षा एवं नौकरी में 10 % आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। जेनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना होगा। प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सभी राज्यों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत नहीं की गयी है। किन्तु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। आइये देखें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन की जानकारी।

 

EWS Certificate Application Eligibility ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की पात्रता

  • आवेदक सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हों।
  • परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर रु 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के निवासियों के पास आवासीय भूमि 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के पास कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सवर्ण वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के लिए मान्य होगा।

 

EWS Certificate Documents  ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्व घोषित शपथ पत्र (इस बात के प्रमाण के लिए कि आपके द्वारा दर्ज की गयी सूचना सही है)।
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जमीन से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

EWS Certificate Application Process  ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक का प्रयोग करें।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म अपने क्षेत्रीय तहसीलदार कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी, कलेक्टर/ उप कलेक्टर, तहसीदार/ उप विभाग अधिकारी के हस्ताक्षर फॉर्म पर करवाना होगा।
  • फिर जान सेवा केंद्र /सीएससी सेण्टर पर जाकर ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म सब्मिट करवाना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पावती का रसीद लेना न भूलें रसीद में लिखे आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति कार्यालय में जाकर पता करने में मदद मिलेगी।
  • फिर आवेदन फॉर्म सब्मिट होने के 15 दिनों के अंदर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन जाएगा।

 

 

स्त्रोत :

https://dopt.gov.in/sites/default/files/ewsf28fT.PDF

ईडब्ल्यूएस आवेदन फॉर्म डाउनलोड लिंक 

 

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन के 15 दिनों के अंदर बन जाता है।

 

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन सीएससी केंद्र से ईमित्र के माध्यम से किया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का लाभ किसे प्राप्त होगा ?

इस प्रमाण पत्र का लाभ सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर रु 8 लाख या इससे कम है, उन परिवारों के सदस्यों को उच्च शिक्षा एवं नौकरी में 10 % का आरक्षण प्राप्त होगा।

 

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय सीमा क्या है ?

सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों (कृषि, किराए, नौकरी , बिजनेस) को मिलाकर रु 8 लाख अधिक नहीं होनी चाहिये।

 

 

 

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