राजस्थान सरकार की शुभ शक्ति योजना की पूरी जानकारी हिंदी में (Full Detail Of Rajasthan Government Scheme)

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राजस्थान सरकार की शुभ शक्ति योजना की पूरी जानकारी हिंदी में (Full Detail Of Rajasthan Government Scheme)

देश की केंद्र तथा राज्य सरकारे समय – समय पर निर्माण श्रमिकों के हित में अनेक योजनाओं को लागू करती              रहती हैं। इसी क्रम में राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा हिताधिकारी श्रमिक अविवाहित महिलाओं और हिताधिकार श्रमिको की बालिग बेटियों के आर्थिक सहायता हेतु शुभ शक्ति योजना की शुरुआत् की गयी है।

शुभ शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था।

हिताधिकारी श्रमिक से आशय: वे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अपना पंजीयन मण्डल के हिताधिकारी श्रमिक के रूप में      करवा लिया हो, हिताधिकारी श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा हिताधिकारी श्रमिकों      के हित लाभ की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है।

  • शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य (Shubh Shakti Yojana Ka uddeshy):

इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारी अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिकों की बालिग बेटियों को                सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 55000 रूपए की            धनराशि हिताधिकारी अविवाहित महिलाओं और हिताधिकारी श्रमिकों की व्यस्क बेटियों को कौशल विकास              प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह के सहायतार्थ प्रदान की जाती है।

  • शुभ शक्ति योजना हेतु पात्रता (Shubh Shakti Yojana ke liye Patrta):

  1. इस योजना के तहत बालिग लड़की के पिता अथवा माता या पिता–माता दोनों कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी श्रमिक होने चाहिए।
  2. इस योजना का लाभ उठाने के लिए हिताधिकारी महिला अविवाहित होनी चाहिए तथा हिताधिकारी श्रमिक की अविवाहित बेटी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  3. इस योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिकों की अधिकतम दो बालिग बेटियों को धनराशि प्रदान किया जायेगा।
  4. लाभार्थी महिला या बेटी 8 वीं कक्षा पास होनी चाहिये।
  5. हिताधिकारी अविवाहित महिला तथा अविवाहित बालिग बेटी के हिताधिकारी अभिभावक राजस्थान के नागरिक होने चाहिए।
  6. लाभार्थी महिला अथवा लाभार्थी बेटी का बैंक में खाता होना चाहिए।
  7. लाभार्थी हिताधिकारी श्रमिक इस योजना में आवेदन की तारीख से पहले 1 वर्ष की अवधि में 90 दिनों तक श्रमिक निर्माण कार्य में कार्य किया होना चाहिये।
  8. इस योजना के तहत निर्धारित धनराशि लाभार्थी के हिताधिकारी निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन के पश्चात दिया जायेगा।
  9. लाभार्थी का अपना मकान होने की दशा में उसमें शौचालय होना चाहिए।
  • शुभ शक्ति योजना में आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज़ (Shubh Shakti Yojana Mein Aavedn ke Liye Aavshyak Dstavez):

  1. इस योजना में आवेदन हेतु लाभार्थी के घर के स्थाई पता के प्रमाण के तौर पर बैंक खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि (फोटोकापी) जिसमें लाभार्थी का नाम, पता, बैंक खता संख्या, आईएफएससी कोड लिखा हो।
  2. लाभार्थी के राजस्थान राज्य के नागरिक होने का प्रमाण पत्र ।
  3. लाभार्थी हिताधिकारी महिला अथवा हिताधिकारी की बेटी के 8 वीं पास होने के प्रमाण के तौर पर 8 वीं कक्षा की अंकतालिका जो कि राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय का हो।
  4. हिताधिकारी की बेटी के 18 वर्ष पुरे होने का प्रमाण पत्र।
  5. आधार कार्ड की प्रतिलिपि (फोटोकापी)।
  6. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र की प्रतिलिपि।
  7. भामाशाह परिवार कार्ड या भामाशाह नामांकन का फोटोकापी।
  • शुभ शक्ति योजना में आवेदन की प्रक्रिया (Shubh Shakti Yojana Mein Aavedn Ki Prkriya):

इस योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार श्रमिक कल्याण मण्डल के आधिकारिक वेबसाइट (आफिशियल वेबसाइट) से आवेदन पत्र डाउनलोड करके, उसमें मांगी गयी जानकारी भरने के बाद, जरूरी दस्तावेज की प्रतिलिपि (फोटोकापी) के साथ अपने स्थनीय श्रम कार्यालय विभाग में जमा करें। नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र का फॉर्म डाउनलोड करें:

शुभ शक्ति योजना आवेदन फॉर्म

  • राजस्थान सरकार के शुभ शक्ति योजना की अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

पता : श्रम विभाग, शांति नगर, खातीपुरा रोड, हसनपुरा, जयपुर 302006

निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर: 1800 – 1800 – 999

ई-मेल (E-mail id): bocw.raj@gmail.com

श्रमायुक्त:   lab–comm–rj@nic.in

फैक्स (fax):  +91- 141- 2450782

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