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NSFDC- Education Loan Scheme एनएसएफडीसी- शैक्षिणिक ऋण योजना
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना 8 फरवरी 1989 में की गयी थी। इस संस्था का कार्य गरीबी रेखा से दुगुने से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निधि का एकत्रीकरण एवं प्रबंध करना है। एनएसएफडीसी सम्बंधित राज्य सरकारों /केंद्र शासित राज्यों और अन्य चैनल भागीदारों जैसे – सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (JHARCRAFT) , नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (NEDFI) आदि द्वारा अधिकृत राज्य चनेलैजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है।
एनएसएफडीसी का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार वर्ग को आय अर्जित करने की योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना है। संस्था के माध्यम से टर्म लोन, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना,लघु व्यवसाय योजना, वोकेशनल शिक्षण और प्रशिक्षण योजना, हरित व्यवसाय योजना, शैक्षिणिक ऋण योजना आदि विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। इस लेख के माध्यम से शैक्षिणिक ऋण योजना से सम्बंधित जानकारी आपके साथ शेयर करुँगी।
Scheduled Castes Education Loan Scheme kya hai अनुसूचित जाति शैक्षिणिक ऋण योजना क्या है
राष्ट्रिय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करती है। छात्र व्यवसायिक/ तकनिकी पाट्यक्रम के फुल टाइम कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत देश में व्यवसायिक/ तकनिकी शिक्षा के अधिकतम रु 10 लाख और विदेश में व्यवसायिक/ तकनिकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम रु 20 लाख ऋण लिया जा सकता है।
Scheduled Castes Education Loan Scheme Eligibility अनुसूचित जाति शैक्षिणिक ऋण योजना पात्रता
- आवेदक का अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय रु 98,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय रु 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- छात्राओं को ऋण के लिए चयन करने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- पाठ्यक्रम शिक्षा लागत का 90% ऋण योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान है।
Scheduled Castes Education Loan Scheme Documents अनुसूचित जाति शैक्षिणिक ऋण योजना दस्तावेज़
- पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Scheduled Castes Education Loan Amount & Repayment अनुसूचित जाति शैक्षिणिक ऋण राशि और चुकौती अवधि
- रु 7.50 लाख तक के ऋण को चुकाने की समय सीमा अधिकतम 10 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- रु 7.50 लाख से अधिक के ऋण को चुकाने की अधिकतम समय सीमा 15 वर्ष है।
- लाभार्थी को पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने बाद से ऋण की किश्त चुकाना शुरू करना होगा।
- एनएसएफडीसी चैनलिंग एजेंसी से प्रतिवर्ष 1.5% शुल्क लेगा और चैनलिंग एजेंसी प्रतिवर्ष लाभार्थी से 4% ब्याज की दर लेगा।
- महिला लाभार्थियों को ब्याज की दर में 0.5% की छूट प्राप्त होगी। अर्थात महिला अभ्यार्थियों को 3.5 % की दर से वित्तीय संस्थाओं का ऋण चुकाना होगा।
Professional/Technical Courses व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रम
- इंजीनियरिंग (डिप्लोमा / B.Tech /B.E, M.Tech/M.E)
- वास्तुकला (B.Arch / M.Arch)
- मेडिकल (एमबीबीएस / एमडी / एमएस)
- जैव प्रौद्योगिकी / माइक्रोबायोलॉजी / नैदानिक प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा / डिग्री)
- फार्मेसी (B.Pharma / M.Pharma)
- दंत चिकित्सा (बीडीएस / एमडीएस)
- फिजियोथेरेपी (B.Sc./M.Sc।)
- पैथोलॉजी (B.Sc/M.Sc)
- नर्सिंग (B.Sc./M.Sc)
- सूचना प्रौद्योगिकी (BCA / MCA)
- प्रबंधन (बीबीए / एमबीए)
- होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर)
- कानून (एलएलबी / एलएलएम)
- शिक्षा (CT / NTT / B.Ed / M.Ed)
- शिक्षा (CT / NTT / B.Ed / M.Ed)
- शारीरिक शिक्षा (C.PEd./B.PEd/ M.PEd)
- पत्रकारिता और जनसंचार (ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन)
- जेरिएट्रिक केयर (डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा)
- मिडवाइफरी (डिप्लोमा)
- प्रयोगशाला तकनीशियन (डिप्लोमा)
- चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA)
- लागत लेखा (ICWA)
- कंपनी सेक्रेटरीशिप (सीएस)
- एक्चुरियल साइंसेज (ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन / एफआईए)
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (AMIE) और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार संस्थान के एसोसिएट सदस्य
- मान्यता प्राप्त संस्थानों से एमफिल / पीएचडी करने वाले डॉक्टोरल स्टडीज जैसी उच्च शिक्षा।
Scheduled Castes Education Loan Application अनुसूचित जाति शैक्षिणिक ऋण योजना आवेदन
- योजना के तहत शैक्षिणिक ऋण प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के चैनेलाइजिंग एजेंसी से संपर्क करना होगा।
- वित्तीय संस्था से फॉर्म प्राप्त करना होगा इसके बाद फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तवेज़ संलग्न करके जमा करना होगा।
- एनएसएफडीसी की चैनलाइजिंग एजेंसियों जैसे- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंको/एनबीएफसी-एमएफआई के पास भी जमा कर सकते हैं।
- इसके बाद आपके पात्रता की जाँच करने के बाद आवेदन स्वीकार करने और ऋण प्राप्त करने से सम्बंधित सूचना आपके ईमेल आईडी और फॉर्म में लिखे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जायेगी।
योजना में आवेदन की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
एनएसएफडीसी का पता :
एनएसएफडीसी का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। इसका पूरा पता तथा संपर्क नंबर निम्नलिखित है :-
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092
फोन: 011-22054392, 22054394, 22054396.
फैक्स:011-22054395 ई-मेल:support-nsfdc[at]nic[dot]in
वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
इसके तीन आँचलिककार्यालय मुंबई, कोलकाताऔर बैंगलूरू में स्थित हैं।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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