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Aadhaar card Correction New Rules आधार कार्ड में सुधार के नए नियम
आधार जारि करने वाली अथॉरिटी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा नयी सर्कुलर जारि किया गया है। जिसके तहत आधार कार्ड में बदलाव करने एवं नए आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने से सम्बंधित नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर है। यदि आपने आधार से पैन कार्ड लिंक निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं करवाया। तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2020 से काम करना बंद कर देगी। आधार कार्ड बैंक अकाउंट खोलने , पैन कार्ड, राशन कार्ड , पासपोर्ट सहित किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी अनिवार्य दस्तावेज़ है। आधार कार्ड में लिखे डिटेल्स गलत होने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए आधार कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है। आइये जाने नए नियम क्या हैं ?
Aadhar card New Rules आधार कार्ड के नए नियम
- आधार कार्ड में दर्ज नाम में सुधार अधिकतम दो बार किया जा सकेगा। नाम में सुधार करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस /वोटर आईडी कार्ड /राशन कार्ड /पैन कार्ड /हथियार लाइसेंस /जाती या निवास प्रमाण पत्र /सरकारी कार्यालय द्वारा जारि पहचान प्रमाण पत्र /शैक्षिणिक संस्थान का लैटर हेड /ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लैटर हेड पर जारि पते का प्रमाण पत्र /पेंशनकर्ता फोटो आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।
- जन्म तिथि में सुधार करवाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गयी है। यदि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि में 3 वर्ष से अधिक के अंतर को सुधार करवाना है। तो इसके लिए अपने क्षेत्र के आधार एनरोलमेंट सेण्टर पर जाना होगा। यदि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि में 3 वर्ष से कम के अंतर को सुधार करवाना है। तो इसके लिए किसी भी आधार सुविधा केंद्र में जाकर करवाया जा सकेगा।।
- आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए लैटर हेड पर राजपत्रित (gazetted) अधिकारी द्वारा जारि की गयी। जन्म तिथि /जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड /पासपोर्ट /केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड /पूर्व सैनिक फोटो आईडी /किसी सरकारी कार्यालय की आईडी जिसमें जन्म तिथि लिखी हो आदि में से किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड में दर्ज लिंग (जेंडर) में बदलाव केवल एक बार किया जा सकेगा।
Aadhaar Card Correction Fee आधार कार्ड सुधार के लिए शुल्क
- आधार कार्ड में डेमोग्राफिक आइडेंटिटी जैसे -नाम , पता , लिंग, जन्म तिथि , मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी में सुधार करवाने के लिए रु 50 शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक आइडेन्टिटी में सुधार करवाने का शुल्क भी रु 50 देना होगा। पहले रु 25 शुल्क देना होता था।
- किसी बच्चे की उम्र 5 से 15 वर्ष के बीच होने पर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाने का कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड के बनवाने के लिए पहली बार आवेदन करने पर भी कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- आधार कार्ड रिप्रिंट करवाने का शुल्क रु 50 देना होगा। यदि आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से खुद रीप्रिंट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग /क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से करना होगा।
Certificate for Aadhaar Enrollment / Update सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट /अपडेट
- बिना दस्तावेजों के आधार कार्ड बनवाने के लिए सर्टिफिकेट का स्टैण्डर्ड फॉर्मेट (मानक प्रारूप ) जारी किया गया है। इसे सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट /अपडेट का नाम दिया गया है।
- अब आधार कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़ न होने पर उस दस्तावेज़ के प्रमाण के तौर पर इस फॉर्म में सूचनाएं भरकर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना होगा।
- फिर इस सर्टिफिकेट को आधार कार्ड में सुधार या आधार कार्ड आवेदन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
- सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट /अपडेट फॉर्म को सांसद , विधायक , तहसीलदार , शैक्षिणिक संस्था के प्रमुख, पार्षद या ग्राम प्रधान से प्राप्त किया जा सकेगा।
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