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Bihar CM OLD AGE Pension Scheme बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा यूनिवर्सल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम की शुरुआत 14 जून 2019 से किया गया है। योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार की पेंशन योजना शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। योजना का संचालन प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत केवल बीपीएल श्रेणी के नागरिको को पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता था। मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा अपने राज्य के उन सभी बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की और से किसी भी प्रकार के पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत अभी तक लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 1,35, 928 बुजुर्गों के बैंक खाते में अप्रैल और मई महीने के पेंशन की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) के माध्यम से किया गया है। योजना में लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर पत्रता का सत्यापन करने के बाद 10 दिन के अन्दर पेंशन की राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से लगभग 36 लाख वृद्ध नागरिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है। योजना में ऑफलाइन आवेदन अपने ब्लाक के RTPS कार्यालय में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन सामाजिक सुरक्षा विभाग वेबपोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी ।
Bihar Mukhyamantri OLD AGE Pension Scheme ki Patrta बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
- योजना के तहत सभी जाति एवं श्रेणी के बुजुर्ग पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- बिहार राज्य के 60- 79 वर्ष के नागरिकों को रूपए 400 मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त होगा और 80 ववर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को रूपए 500 मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Bihar CM OLD AGE Pension Scheme Documents बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के डाक्यूमेंट्स
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार लिंक्ड बैंक खाता के पासबुक की पहले पेज की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
Bihar CM OLD AGE Pension Scheme Application बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन
- बिहार MVPY में आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस पेज में सूचनाएं लिखने के बाद validate Aadhar विकल्प पर क्लिक करना होगा। आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस फॉर्म में अपना नाम , पता एवं बैंक खाते का डिटेल भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी अपलोड करना के बाद Submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद दूसरे पेज में एकनॉलेजमेंट नंबर लिख कर आएगा। इस नंबर को आपको सुरक्षित रखना होगा। इसकी सहायता से आप ऑनलाइन या अपने ब्लाक के आरटीएस कार्यालय में अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकेंगे।
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
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