UP: Sprinkler Set and Drip Irrigation Subsidy Scheme 2023 उ.प्र : स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना 2023

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UP: Sprinkler Set and Drip Irrigation Subsidy Scheme 2023 उ.प्र : स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना 2023

पानी की समस्या को देखते हुए किसानों को कम पानी में ज्यादा कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ अभियान जारी किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमांत एवं लघु किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई यंत्र की क्रय लागत पर 90 % सब्सिडी एवं अन्य किसानो को 80 % अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

योजना का कार्यकाल 2022 -23 से 2026 -27 तक के लिए निर्धारित किया गया है। अर्थात माइक्रो इरीगेशन विधि से सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप के क्रय मूल्य पर सब्सिडी का लाभ राज्य के किसान अगले पाँच वर्षों तक प्राप्त कर सकेंगे। किसानो को अधिकतम 5 हेक्टेअर क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। एक बार कृषि क्षेत्र पर सिंचाई के योजना के तहत सब्सिडी लाभ प्राप्त कर चुके किसानो को उसी भूमि पर सिंचाई के लिए अगले 7 वर्षों तक दोबारा योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।  स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो को  www.upagriculture.com वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।

 

Objective of the Scheme  योजना का उद्देश्य 

  • पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई के जल का प्रयोग करना।
  • भूजल के दोहन को नियंत्रित करना।
  • पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से कीट नाशक रसायनों के प्रयोग में कमी लाना।
  • ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाने के माध्यम से ऊँची -नीची एवं लवणीय भूमि में भी बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना।

 

Scheme Eligibility  योजना की पात्रता 

  • किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि पर सिंचाई के जल स्त्रोत होना आवश्यक है।
  • गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों, सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य भी योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • न्यूनतम 7 वर्ष की लीज/एग्रीमेंट पर ली गयी भूमि पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के सभी वर्गों  के किसानो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।

 

Terms & conditions for Subsidy अनुदान के लिए नियम एवं शर्तें 

  • प्रदेश के सीमांत एवं लघु किसानों को स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई यंत्र की क्रय लागत पर 90 % और अन्य किसानो को 80 % सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
  • स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टेअर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए प्राप्त होगा।
  • अनुमन्य क्षेत्रफल तक सिंचाई का लाभ पहले प्राप्त कर चुके किसानो को उसी भूमि पर 7 वर्षों तक योजना का लाभ पुनः प्राप्त नहीं होगा।
  • ड्रिप एवं स्प्रिकलर सेट की क्रय लागत पर निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त शेष राशि का वहन किसानो को स्वयं या बैंक ऋण लेकर चुकाना होगा।
  •  लाभार्थी किसानो को योजना के तहत राज्य के पंजीकृत निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निर्माता फर्मों से सिंचाई यंत्र की कृषि क्षेत्र में स्थापना एवं क्रय करना होगा।
  • योजना के तहत पंजीकृत कृषि यंत्र डीलर्स से यंत्र की खरीद एवं स्थापना करवाने पर 3 वर्ष की निशुल्क सर्विस गारंटी प्राप्त होगी।

 

Documents for Registration  पजीकरण के लिए दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • खतौनी / कृषि भूमि के दस्तावेज
  • आवेदक किसान के नाम के बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

 

Sprinkler Set and Drip Irrigation Subsidy Scheme Regitration स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना पंजीकरण 

  • योजना में पंजीकरण के लिए किसान पारदर्शी सेवा,उत्तर प्रदेश वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • फिर अंजीकरण फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद दूसरे पेज पर पंजीकरण संख्या डिस्प्ले होगा सी पंजीकरण संख्या की सहयता से पोर्टल पर लॉगिन करके योजना में चयनित होने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना में सब्सिडी का लाभ के लिए चयन ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
  • योजना में चयन होने की जानकारी पंजीकरण के दौरान फॉर्म में दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी किसान योजना के तहत पंजीकृत निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निर्माता फर्मों से सिंचाई यंत्र क्रय करना होगा।
  • फिर ख़रीदे गए यंत्र की की रसीद एवं यंत्र का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा करने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर पद्धति से किया जाएगा।

 

 

उत्तर प्रदेश स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक

योजना के तहत कृषि यंत्र खरीद के लिए पंजीकृत फार्म के नाम की सूचि देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

 

 

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अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

उत्तर प्रदेश स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना की पात्रता क्या है?

योजना के तहत राज्य के सभी जनपद के किसान स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। राज्य के सीमांत एवं लघु किसानो को 90 % एवं अन्य किसानो को 80 % सब्सिडी स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप की खरीद मूल्य पर प्राप्त होगा।

 

उत्तर प्रदेश स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए http://upagriculture.com/Registration_Page.html लिंक के माध्यम पंजीकरण फॉर्म भर कर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या की सहायत से ऑनलाइन या अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर योजना में चयनित होने की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त योजना में चयनित किसानो के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

 

उत्तर प्रदेश स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिंचाई सब्सिडी योजना में पंजीकरण के लिए कौन से डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी?

पंजीकरण के लिए आवेदक किसान का आधार कार्ड, आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी, कृषि भूमि से सम्बंधित दस्तावेज और किसान के वर्तमान की पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।

 

 

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