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Chhattisgarh Ration Card Application छत्तीसगढ़ राशन कार्ड आवेदन
देश की संभी राज्य सरकारे राज्य के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु सस्ते दरों पर अनाज, केरोसिन आयल एवं चीनी उपलब्ध करवाती हैं। सरकार की राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी वार्षिक आय के आधार पर एपीएल (APL), बीपीएल (BPL) या अन्तोदय (AAY) श्रेणी के राशन कार्ड को बनवाना होता है। राशन कार्ड राज्य के नागरिक होने के पहचान प्रमाण पत्र का भी काम करता है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। देश के सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी राशन कार्ड आवेदन , राशन कार्ड सूचि में नाम देखना आदि सुविधाओं के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता विभाग द्वारा ऑनलाइन वेबपोर्टल की शुरुआत की गयी है। तो आइये जाने छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड आवेदन के डाक्यूमेंट्स Chhattisgarh Ration Card Application Documents
- परिवार के व्यस्क सदस्यों का पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर वोटर आईडी कार्ड /आधार कार्ड
- परिवार की मुखिया महिला सदस्य का आधार कार्ड
- आवेदक का एलपीजी कनेक्शन नंबर
- आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों के आय का प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- परिवार की महिला मुखिया के नाम के बैंक खाते का विवरण
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड की आवेदन प्रक्रिया Chhattisgarh Ration Card Application Process
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दो प्रकार से किया जा सकता है :
- आप अपने निकट के जन सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिएससी सेण्टर के कर्मचारी को आपको 25 रूपए शुल्क देना होगा।
- आप खुद भी राशन कार्ड आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर, भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर , अपने जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा कर सकते हैं। यदि आप गाँव में रहते है तो राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को तहसील /ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना Online Ration Card Aavedan form Downloading Process
- छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- इस पेज में जनभागीदारी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस पगे में नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु फॉर्म विकल्प पर किल्क करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरने के बाद आपको आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा
- इसके बाद यदि आप छत्तीसगढ़ के नगर में रहते हैं। तो राशन कार्ड आवेदन फॉर्म अपने जिले के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण कार्यालय में जमा करना होगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के गाँव में रहते हैं तो तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म की प्रमाणिकता जाँच जिला कलेक्ट्रेट द्वारा की जायेगी। इसके बाद नगर निकाय / ग्राम पंचायत कार्यालय से 15-20 दिन में राशन कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगी।
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
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