Rajasthan ki Palanhaar Yojana राजस्थान की पालनहार योजना

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Rajasthan ki Palanhaar Yojana राजस्थान की पालनहार योजना

राजस्थान राज्य में वर्ष 2005 से अनाथ बच्चो के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना लागू की गयी है। शुरुआत में इस योजना को केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के पालन पोषण के     लिए पालनहार को अनुदान प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था। फिर इस योजना में लगातार संशोधन किया जाता रहा। अब वर्ष 2019 में इस योजना के तहत बिना जातिगत भेदभाव के  विभिन्न परिस्थितियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत अनाथ, विधवा माता, तलाकशुदा माता, कुष्ट रोगी माता -पिता, परित्यक्ता विधवा पेंशन लाभ की श्रेणी में आने वाली माता के संतान,एड्स रोगी माता -पिता की संतान, विकलांग माता-पिता की संतान को अनाथ की श्रेणी में रखते हुए उनके देख भाल एवं शिक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले बच्चों      के परिवार अथवा रिश्तेदार को पालनहार अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है

सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल किसी संस्था में किये जाने की बजाय बच्चों के परिवार के सद्स्यों अथवा इच्छुक रिश्तेदार को प्राथमिकता दी जाती है। जिससे बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा पारिवारिक माहौल में हो सके। पालनहार योजना का संचालन प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के तहत पालनहार परिवार को अनाथ बच्चे की देखभाल के लिए पालनहार अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। राजस्थान की यह योजना देश में अपने तरह की पहली और अनूठी योजना है। ,

वर्ष 2019-20 के लिए पालनहार अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का नवीनीकरण शुरू कर दिया गया है। योजना में आवेदन या आवेदन नवीनीकरण अपने निकट के ई-मित्र केंद्र पर जाकर करवाना होगा। आइये जाने योजना की जानकारी।

Palanhar Yojana Eligibility पालनहार योजना की पात्रता 

  • भारत सरकार के न्यायिक प्रक्रिया से दंडित आजीवन कारावास/मृत्यु दंड के कारण अनाथ हुए बच्चे
  • अनाथ बच्चे
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माँ के अधिकतम तीन बच्चे
  • पति की मृत्यु के पश्चात् दूसरी शादी करने पर पहले पति के बच्चों का परित्याग करने वाली माता के अधिकतम तीन बच्चे
  • पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
  • कुष्ट रोग से पीड़ित माता -पिता की संतान
  • एड्स रोगी माता -पिता की संतान
  • तलाकशुदा /परित्यक्ता माता की संतान
  • विकलांग माता -पिता की संतान

Palanhar Anudan ki terms & conditions  पालनहार अनुदान की शर्तें  

  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • पालनहार परिवार को अनाथ बच्चे को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र भेजना होगा।
  • इसके बाद बच्चे को 6 वर्ष की आयु में पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना अनिवार्य होगा।
  • अनाथ बच्चों के कपडे ,जूते एवं अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पालनहार परिवार को अनुदान की राशि  रु 2000 प्रतिवर्ष प्रदान किये जाने का प्रावधान योजना के तहत किया गया है। किन्तु अनुदान की यह राशि विधवा माता एवं नाता जाने वाली माता की श्रेणी में आने वाले अनाथ बच्चों के पालनहार को नहीं प्राप्त होगी।
  • शहरी क्षेत्र के पालनहार परिवार द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करने पर जिला अधिकारी की स्वीकृति मिलने पर अनुदान की राशि मिल सकेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र के पालनहार परिवार द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करने पर ग्रामीण विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पात्र स्वीकार किये जाने पर अनुदान की राशि प्राप्त हो सकेगी।

Palanhar Anudan ki Amount  पालनहार अनुदान की राशि 

  • पालनहार परिवार को अनाथ बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक 500 रु प्रति बच्चे की दर से प्रति माह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • अनाथ बच्चे के 6 वर्ष पुरे करने पर स्कूल में प्रवेश लेने पर प्रति माह रु 1000 अनुदान की राशि प्रदान की जायेगी अनुदान की यह राशि अनाथ बच्चे के 18 वर्ष पुरे करने तक पालनहार परिवार को योजना के तहत प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  • पालनहार को प्रति अनाथ बच्चे की दर से रु 2000 की राशि प्रति वर्ष अनाथ बच्चे के कपडे, जूते एवं अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

Palanhar Anudan ke Documents  पालनहार अनुदान के दस्तावेज़

  • माता -पिता की मृत्यु के कारण अनाथ होने की दशा में माता -पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • न्यायिक दंड के कारण अनाथ होने की दशा में दंडादेश के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • निराश्रित विधवा पेंशन के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशन आदेश और पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • पुनर्विवाह माता के प्रकरण की दशा में  माता के पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
  • नाता जाने वाली माता के प्रकरण की दशा में नाता को गए माता को एक वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र
  • एड्स के प्रकरण की दशा में एड्स कण्ट्रोल बोर्ड में माता -पिता के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
  • कुष्ट रोग प्रकरण की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारि किया गया प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता प्रकरण की दशा में महिला का पति से 3 वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रहने एवं पति से कोई संबध न होने का प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रकरण की दशा में चकत्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र
  • 5 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के बच्चे के स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
  • पालनहार परिवार कके वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

Palanhar Anudan Aavedan  पालनहार अनुदान के लिए आवेदन 

  • आवेदन के लिए दस्तावेज़ प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट) में बनवाना होगा।
  • प्रमाण पत्र फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • योजना के तहत अनुदान की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए पालनहार को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवाना होगा।
  • ई-मित्र केंद्र पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी देने पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात् आपको आवेदन पत्र संख्या प्राप्त होगी। जिसकी सहायता से आप जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।

योजना की जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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