PM Kisan FPO Yojana प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना

pm kisan fpo yojana, kisan fpo, farmer producer organisation,किसान एफपीओ योजना, kisan fpo ka uddeshya, किसान उत्पादक संगठन,kisan fpo fund ki sharten, kisan fpo ke labh, kendriya yojana, kisan yojana, pradhan mantri yojana, sarkari yojana,

pm kisan fpo yojana pics

Table Of Content

PM Kisan FPO Yojana प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना

प्रधानमंत्री मोदी का मिशन किसानों की आय दुगुनी करने के तहत किसान एफपीओ (FPO) को बढ़ाने की योजना संचालित की गयी है। किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation) के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एफपीओ किसानों का एक समूह होता है। जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। इससे छोटे किसानों को फसल उत्पादन क्षमता, खाद, बीज और बाज़ार तक पहुँच बनाने में मदद मिलती है। जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होती हैं। किसान उत्पादक संगठन योजना के तहत सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्षों में 10,000 एफपीओ खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,866 करोड़ रुपये का बजट  वर्ष 2019-20 से 2023 -24 तक के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा किसान उत्पादक संघठन को काम शुरू करने के लिए एकमुश्त रूपये 15 लाख रूपये प्रदान करती है। आइये जाने एफपीओ के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने की शर्तों  की जानकारी।

Kisan FPO Yojana ka Uddeshya प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना का उद्देश्य 

  • एफपीओ योजना का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानो को संगठन से जोड़कर कृषि व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करना है।
  • योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण, खाद, बीज, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग एवं कृषि व्यवसाय से सम्बंधित आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण का लाभ उपलब्ध करवाना है।
  • कृषि व्यवसाय से सम्बंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
  • किसान एफपीओ योजना के तहत कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 5 वर्ष की रणनीति तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

 Kisan FPO Scheme Financial Assistance Conditions किसान एफपीओ योजना आर्थिक सहायता प्राप्त करने की शर्तें 

  • मैदानी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठन से 300 किसान जुड़े होना आवश्यक है। यानी यदि एक एफपीओ में 10 बोर्ड मेम्बर हैं, तो प्रत्येक बोर्ड सदस्य के अंतर्गत 30 किसान होना चाहिए।
  • पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरत एफपीओ से 100 किसान सदस्य जुड़े होना आवश्यक है।
  • एक क्षेत्र में कार्यरत एफपीओ से कम से कम 11 किसान जुड़कर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी/संगठन बना सकते हैं।
  • सरकार द्वारा इन संगठनों के कार्य का निरिक्षण करने के बाद पात्र संगठन को रु 15 लाख की आर्थिक सहायता 3 वर्षों में मुहैया कराया जाएगा।
  • योजना के तहत एफपीओ को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास (NABARD) कंसल्टेंसी सर्विसेस की रेटिंग की आवश्यकता होगी। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा संगठन का बिजनेस प्लान एवं कार्यों अर्थात किसानों के उत्पादों के लिए उचित मार्केटिंग की व्यवस्था एवं कृषि सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति आदि कार्यों का निरिक्षण करने के बाद कंपनी की रेटिंग करेगी।

किसान एफपीओ संगठन योजना के स्त्रोत की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below :

अन्य योजनाएँ पढ़िए हिंदी में :

कोरोना कवच बीमा पालिसी

एसबीआई भूमि खरीद योजना

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आवेदन

 

Leave a Reply