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Table Of Content
- 1 New Employment Umbrella Scheme नवीन रोजगार छतरी योजना
- 1.1 New Employment Umbrella Scheme Eligibility नवीन रोजगार छतरी योजना की पात्रता
- 1.2 New Employment Umbrella Scheme Documents नवीन रोजगार छतरी योजना के दस्तावेज़
- 1.3 New Employment Umbrella Scheme Benefits नवीन रोजगार छतरी योजना के लाभ
- 1.4 New Employment Umbrella Scheme Application नवीन रोजगार छतरी योजना आवेदन
New Employment Umbrella Scheme नवीन रोजगार छतरी योजना
कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मद्देनज़र देशव्यापी लॉकडाउन जारी किये जाने के कारण विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए गए प्रवासी श्रमिकों आपने -अपने राज्य में वापस लौट आयें हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में भी लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुयी है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी में वृद्धि हुयी है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के परिवार के भरण -पोषण हेतु रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की प्राथमिकता हो गयी है। इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जुलाई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे प्रवासी मजदूर अपने गाँव में हीं दर्जी, साइबर कैफे, वेल्डिंग, लांड्री आदि व्यवसाय शुरू कर सकें। योजना के तहत स्वरोजगार के इच्छुक श्रमिकों को जिला स्तर पर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की भी योजना बनायी गयी है। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) स्वरोजगार उद्यम विभाग को सौंपी गयी है। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के इच्छुक अकुशल मजदूरों के कौशल का विकास करना है। प्रशिक्षण प्राप्त मजदूरों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त प्रदेश में स्थित उद्योगों में रोजगार से जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2020-21 तक प्रदेश के 7.50 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत सभी वर्गों के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 18 जुलाई 2020 को नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी वर्ग के मजदूरों को भी रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे समाज के दलित वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत वर्ष 2020- 21 तक प्रदेश के कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
New Employment Umbrella Scheme Eligibility नवीन रोजगार छतरी योजना की पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ प्रवासी श्रमिकों को प्राप्त होगा।
- आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्ग के परिवार से होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार परिवार की वार्षिक आय रु 46,080 से कम हो।
- शहरी क्षेत्र के बेरोजगार परिवार की वार्षिक आय रु 56,460 से कम हो।
New Employment Umbrella Scheme Documents नवीन रोजगार छतरी योजना के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- तहसील द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी
New Employment Umbrella Scheme Benefits नवीन रोजगार छतरी योजना के लाभ
नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत प्रदेश के कुल 18000 बैंक शाखा में ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। स्वरोजगार के हेतु तैयार किये गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर रु 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। ऋण पर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
New Employment Umbrella Scheme Application नवीन रोजगार छतरी योजना आवेदन
- इस योजना में आवेदन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत करना होगा।
- योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी कार्यालय / सहयक विकास अधिकारी, समाज कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- शहरी क्षेत्र के निवासी जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम /जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से ऋण के लिए आवेदन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की जानकारी का स्त्रोत समाचार पत्र है।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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