Mukhyamantri Kanya Vivah Evam Nikah Yojana2021 मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 2021

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Mukhyamantri Kanya Vivah Evam Nikah Yojana-2021 मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना-2021

मध्य प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , निराश्रित एवं श्रमिक वर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता हेतु कन्यादान योजना वर्ष 2006 से संचालित है। जिसके तहत कन्या विवाह में सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि नवम्बर 2016 में रूपए 28000 निर्धारित की गई थी। वर्ष 2016 से इस योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाह योजना रख दिया गया। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को वर्ष 2019 में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बढ़ाकर रूपए 51000 कर दिया गया है। योजना के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजातियों में प्रचलित सामूहिक अथवा एकल विवाह के अंतर्गत होने वाली कन्याओं के सुखद भविष्य हेतु भी योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

म.प्र. कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लाभ हेतु पात्रता MP Kanya Vivah Evam Nikah Yojana ke Labh ki Patrta

  • कन्या के अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • कन्या के अभिभावक का समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • गरीबी रेखा के नीचे आय वर्ग की परिवारों की कन्या भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
  • राज्य की परित्यक्ता /विधवा /अनाथ /निराश्रित कन्याएं जो विवाह /पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
  • योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है।

म.प्र. कन्या विवाह एवं निकाह योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज़ MP Kanya Vivah Evam Nikah Yojana ke Liye Documents

  • मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड / आधार कार्ड।
  • समग्र पोर्टल पर पंजीयन का कोड।
  • कन्या के अभिभावक /कन्या का श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  • परिवार का गरीबी रेखा के नीचे (BPL) कार्ड की फोटोकॉपी।
  •  गरीबी रेखा से नीचे या श्रमिक श्रेणी में पंजीकृत होने का स्व प्रमाणित शपथ पत्र।
  • विधवा महिला होने की दशा में पूर्व पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
  • तलाकशुदा महिला है तो न्यायालय से प्राप्त तलाक आदेश पत्र/प्रमाण पत्र।
  •  विवाह के लिए न्यूनतम आयु कन्या की 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • कन्या और वर के आयु प्रमाण पत्र के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल की टीसी / मनरेगा जॉब कार्ड आदि।
  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो ।

Update:

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना की राशि को रु 28,000 से बढ़ाकर रु 51,000 कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में  पुनः बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने पर इस फैसले को बदल दिया गया है।  zeenews.india.com  समाचार के अनुसार मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा एक बयान में घोषित किया गया है कि वर्ष 2020 से कन्या विवाह एवं निकाह योजना की आर्थिक सहयोग राशि को घटाकर रु 28,000 कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का लाभ Mukhyamantri Kanya Vivah Evam Nikah Yojana ka Labh

  • योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन से अधिकृत निकायों को विवाह के आयोजन हेतु रूपए 3000 /- प्रति कन्या के विवाह खर्च हेतु प्रदान की जायेगी।
  • प्रति कन्या विवाह की सामग्री खर्च हेतु रूपए 5000/- प्रदान की जायेगी।
  • शेष रूपए 43000/- कन्या के बैंक खाते में जमा कराई जायेगी।
  • इस प्रकार योजना के तहत निर्धारित कुल सहायता राशि रूपए 51000/- प्रत्येक पात्र कन्या को प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में आवेदन Mukhyamantri Kanya Vivah Evam Nikah Yojana Mein Aavedan

 

  • इस पेज में आवेदन फॉर्म विकल्प के सामने दिए पीडीऍफ़ फाइल को डाउनलोड करना होगा।
  • इसके अतिरिक्त आप अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत /नगर परिषद /नगर निगम कार्यालय से भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाह योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने क्षेत्र के नगर निगम /नगर परिषद / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत के कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना से संबधित अधिक जानकारी के लिए निम्न एड्रेस , ईमेल आईडी एवं संपर्क नंबर का प्रयोग किया जा सकता है :

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण

1250, तुलसी नगर , भोपाल , 462003

संपर्क नंबर – 0755-2556916

email id- dpswbpl@nic.in

fax no: 0755-2552665

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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