MP Dwar Praday Yojana म.प्र. द्वार प्रदाय योजना

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MP Dwar Praday Yojana म.प्र. द्वार प्रदाय योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा “आपकी सरकार आपके द्वार योजना” के अंतर्गत  द्वार प्रदाय योजना की शुरुआत की गयी है। योजना को 25 जनवरी 2020 को प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके साथ हीं मध्य प्रदेश सरकारी दस्तावेज़ आवेदन के मात्र 24 घंटे के अन्दर आवेदक के घर पहुँच जायेगी। शुरुआत में 5 तरह के दस्तावेज़ के लिए द्वार प्रदाय सेवा प्रारम्भ की गयी है। मध्य प्रदेश सरकार लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्रदेश में 464 से भी अधिक सेवाएँ नागरिकों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम उपलब्ध करवाई जाती हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए लोक सेवा केन्द्रों (जन सेवा केंद्र/ई-मित्र केंद्र) की संख्या बढ़ाकर 426 कर दी गयी है। जिससे समय -सीमा के अंदर आवेदनों पर कार्यवाही की जा सके। इस योजना के शुरू होने से नागरिकों की समय की बचत तो होगी हीं साथ हीं रोज़गार के अवसर का निर्माण भी होगा। आइये जाने द्वार प्रदाय सेवा का लाभ प्राप्त करने की जानकारी।

Madhya Pradesh Dwar Praday Yojana kya Hai  मध्य प्रदेश द्वार प्रदाय योजना क्या है 

प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2019 में आपकी सरकार आपके द्वार योजना शुरू की गयी थी। इसी योजना के तहत 25 जनवरी 2020 में द्वार प्रदाय सेवा की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत 5 प्रकार की सरकारी सेवा के लिए सुविध प्रारम्भ की गयी है। इन सेवाओं  के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के अन्दर सम्बंधित प्रमाण पत्र         घर पर पहुँचा दी जायेगी। यदि योजना के अंतर्गत शामिल सेवाओं की डिलीवरी में बिना किसी विशेष कारण के विलंब होगी। तो सेवा से सम्बंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से रु 250 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत आने वाली सेवा निम्नलिखित है :

  1. जन्म प्रमाण पत्र
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. मृतु प्रमाण पत्र
  5. खसरा  -खतौनी की नक़ल

Madhya Pradesh Dwar Praday Yojana Application  मध्य प्रदेश द्वार प्रदाय योजना आवेदन

  • द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत आने वाली दस्तावेजों के प्रमण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन लोकसेवा केंद्र/ई- मित्र केंद्र /जन सेवा केंद्र से अथवा सम्बंधित सेवा के वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने के बाद जनसेवा कर्मचारी आपको आवेदन पत्र संख्या की रिसीप्ट प्रदान करेगा। इस रिसीप्ट की सहायता से दस्तावेज़ प्रमाण पत्र समय -सीमा के अन्दर घर पर न पहुँचने पर टोल फ्री नंबर 181 एवं 1967 पर सम्बंधित विभाग की शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
  • सम्बंधित सेवा की वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते वक्त डिलीवरी आप्शन के अतर्गत होम डिलीवरी के विकल्प का चुनाव करना आवश्यक होगा।
  • इसके बाद आवेदन की गयी सेवा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके घर पर पहुँच जायेगी। बदले में आपको डिलीवरी बॉय को रु 50 शुल्क देना होगा।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए द्वार प्रदाय योजना लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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