Haryana Divyang Pension Yojana हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना

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Haryana Divyang Pension Yojana हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2018 से दिव्यांग पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। योजना के तहत राज्य के 70% या इससे अधिक दिव्यांग जन को पेंशन का लाभ प्राप्त होता था।  जिसमें वर्ष  2018-19 के लिए संशोधन के तहत दिव्यांग पेंशन की पात्रता को 60% या इससे अधिक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही दिव्यांग पेंशन की राशि रूपए 1600 को बढ़ाकर वर्ष 2018  रूपए 1800 कर दी गयी है। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन राशि को वर्ष 2019 में रूपए 2000 करने की घोषणा की गयी है। जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

राज्य में दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी सूचि में फर्जी नाम पाया गया है जिसके उपरान्त सरकार द्वारा अब दिव्यांग पात्रता जाँच के लिए बायोमेट्रिक अंगूठे एवं आँख की पुतली के निशान लिए जाना अनिवार्य कर दिया गया है।  इसके अतिरिक्त प्रत्येक पेंशनर्स से प्रति वर्ष  जनवरी से मार्च महीने के बीच जाएगा। जिसमें पेंशनर्स को अपनी आयु बताने के साथ हीं घोषणा करना होगा कि वो जीवित है और पेंशन की पात्रता रखता है। इस घोषणा  के लिए प्रत्येक पेंशनर को रूपए 10 का शुल्क देना होगा। फॉर्म की शुल्क राशि रूपए 10 सत्यता  प्रमाणित होने के बाद पेंशन के साथ वापस कर दी जायेगी। यदि आप भी दिव्यांग पेंशन हेतु स्वयं आवेदन करना चाहते हैं। तो जाने योजना की जानकारी।

Haryana Divyang Pension Yojana ki Patrta  हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता 

  • न्यूनतम 60 प्रतिशत दिव्यांग में अंधापन, कुष्ट रोग, कम दृश्यता, मूक, बधिर, हरकत विकलांगता, मानसिक मंदता आदि सात श्रेणियों के अंतर्गत होना आवश्यक है।
  • हरियाणा राज्य का मूल निवासी होने के अलावा पिछले तीन वर्ष से हरियाणा राज्य में निवास करता हो।
  • पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना आवश्यक है।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए।
  • आवेदक के नाम से बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

Haryana Divyang Pension Yojana ke Liye Documents  हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • आधार कार्ड
  • आवेदक अथवा आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • दिव्यन्गता प्रमाण पत्र (3 वर्ष से पुराना न हो)
  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

Haryana Divyang Pension Yojana ke Liye Aavedan  हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन 

  • इस पेज में Pension Portal विकल्प पर क्लिक करना होगा।

 

  • इस पेज में नीचे दिए विकल्प Application forms पर क्लिक करना होगा।

 

  • इस पेज में download application form for Disability Pension विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस फॉर्म को भरने के बाद दिव्यांग आवेदक को हस्ताक्षर एवं हाँथ का अंगूठा लगाना आवश्यक होगा।
  • यदि आवेदक हाँथ का अंगूठा लगाने में सक्षम नहीं है। तो पैर का अंगूठा लगाना होगा।
  • यदि दिव्यांग व्यक्ति हाँथ -पैर से सक्षम नहीं है। तो परिवार के सहायक द्वारा आवेदन फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाया जायेगा।
  • इसके बाद सभी दस्तावेजो की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने ब्लाक के जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय (DSWO) में जमा करना होगा।

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