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Bihar: Makhana/Foxnut Farming Subsidy Scheme बिहार: मखाना की खेती सब्सिडी योजना
प्रधानमंत्री “फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज” योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए “एक ज़िला एक उत्पाद” योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 38 जिलों के लिए “एक ज़िला एक उत्पाद” (ओडीओपी) की सची को मंज़ूरी दी गयी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्वदेशी उद्योग जैसे – लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने और अंतरष्ट्रीय स्तर पहचान बनाने के लिए अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता मुहैया कराया जा रहा है।
सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए जारी की गई सूची में कई जिले शामिल किए गए हैं। जिनमें बिहार के दरभंगा, अररिया, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिले को मखाने की खेती के लिए चयनित किया गया है। ग़ौरतलब है कि दुनिया में सबसे अधिक मखाने का उत्पादन बिहार में होता है।यहाँ से मखाने का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अतः मखाना की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 35% सब्सिडी अधिकतम रु 10 लाख तक निर्धारित किया गया है। एक ज़िला एक उत्पाद योजना में सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए ज़िलेवार मखाना किसानों का चयन किया जाएगा। आइए देखें योजना में आवेदन की जानकारी?
Makhana Farming Subsidy Scheme Eligibility मखाने की खेती सब्सिडी योजना की पात्रता
- बिहार राज्य का निवासी हो।
- मखाने की खेती के लिए चयनित किसान
- राज्य में कार्यरत किसानों के स्वयं सहायता समूह
- मखाने की खेती से जुड़े लघु एवं माध्यम किसान
Makhana Farming Subsidy Scheme Documents मखाने की खेती सब्सिडी योजना की दस्तावेज़
- निवास प्रमाण पत्र
- मखाने की खेती के लिए उपलब्ध खेत के डॉक्युमेंट्स
- मखाने की खेती के लिए प्रशिक्षण का सर्टिफ़िकेट
Makhana Farming Subsidy Scheme Benefits मखाने की खेती सब्सिडी योजना का लाभ
- मखाना की खेती और मखाना प्रोसेसिंग एवं पैकिंग इकाई स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 35% या अधिकतम रु 10 लाख के अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- मखाने की खेती प्रदेश में दो तरीक़े से की जाती है खेत पद्धति और दूसरे तालाब पद्धति। सरकार द्वारा तालाब पद्धति से मखाने की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। जिसके कारण जिले में मखाना की खेती के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा किसानों की समिति का गठन किया जाता है। फ़लस्वरोप चयनित किसानों के समूह को सब्सिडी का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है।
- एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्य में एक सौ एकड़ हेक्टेयर में मखाने की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- तालाब प्रणाली से मखाने की खेती करने वाले किसानों को पानी से 1क्विंटल मखाने की बीज निकालने में रु 7,000 ख़र्च आता है जबकि किसानों एक क्विंटल मखाना को बेचने पर अधिकतम रु 9,000 ही मिल पाता है, जिसके कारण किसान बीज पानी में छोड़ देते है।अब किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलने पर मखाने की बीज नष्ट होने बचेगी और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सकेगा।
- सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को अधिकतम रु 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा जिससे किसान मखाना उत्पादन के साथ हीं प्रोसेसिंग एवं पकिंग का कार्य भी कर सकेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- राज्य के मखाना ज़िला के किसान को मखाने के उन्नत क़िस्म के बीज, खेती की नई तकनीक, भंडारण एवं मार्केटिंग से सम्बंधितन प्रशिक्षण निशुल्क दिए जाएगा।
Application for Makhana Farming Subsidy Scheme मखाना की खेती सब्सिडी योजना में आवेदन
- योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
- ऑफ़्लाइन आवेदन के लिए किसान अपने जिले के कृषि कार्यालय से सम्पर्क का सकते हैं।
- एक ज़िला एक उत्पाद योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों की सहकारी समितियाँ, खाद्य उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूह पीएमएफएमई पोर्टल से फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं।
- फ़ॉर्म भरने और सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स संलग्न करने के बाद अपने मखाना की खेती के लिए नियुक्त जिले के नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा।
योजना की अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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