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Aushadhiya Evam Sugandhit Fasal kshetra vistar Subsidy Yojana औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना
कोविड -19 महामारी नियंत्रण को जारी किये गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुयी है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज का विस्तृत विवरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चरणों में किया जा रहा है। इसी क्रम में एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज के अंतर्गत हर्बल खेती यानी औषधीय एवं सुगन्धित फसल विस्तार के लिए रु 4000 करोड़ के पैकेज का एलन किया गया है।
वित्त मंत्री के अनुसार औषधीय खेती के विस्तार के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा योजना तैयार की गयी है। जिसमें 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर औषधीय एवं सुगन्धित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन योजनाओं का क्रियान्वयन आगामी 2 वर्षों में 4000 करोड़ रूपये की लागत से औषधीय पौधों की खेती, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की मंडीयां आदि बनाने पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गंगा किनारे हजारों एकड़ की भूमि पर पौधा रोपण का अभियान चलाये जाने की भी योजना है। इस अभियान के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) द्वारा 800 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इससे देश के किसानों को 5000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। आइये जाने औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी।
Aushadhiya Evam Sugandhit Fasal kshetra vistar Yojana Eligibility औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना पात्रता
- किसान के पास न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- निजी भूमि पर हीं खेती करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- राज्य के सभी वर्गों के किसान योजना के पात्र होंगे।
- सिचाई के पर्याप्त साधन होना आवश्यक है।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आधिवासियों को भी सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
Crops Selected For Medicinal Plants Subsidy Scheme औषधीय एवं सुगन्धित फसल सब्सिडी हेतु चयनित फसले
- बेल
- सर्पगंधा
- कालमेघ
- सफ़ेद मुसली
- आँवला
- अश्वगंधा
- सतावर
- तुलसी
- कोलियस गुडमार
- स्टीविया
Medicinal Plants Subsidy Scheme Documents औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- कृषि भमि के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी
- खसरा नंबर
- आवेदक किसान की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
MP Medicinal Plants Subsidy Scheme Application Process मध्य प्रदेश औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना आवेदन प्रक्रिया
- औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए mpfsts.mp.gov.in (मध्य प्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम) वेबपोर्टल पर दिए आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। फिर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन अपने निकट के जन सेवा केंद्र पर जाकर भी किया जा सकता है।
योजना की जानकारी का स्त्रोत जानने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
योजना की पीडीएफ फाइल देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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