EWS Reservation For All CPSE Scheme केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना

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EWS Reservation For All CPSE Scheme केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना

केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण को लागू कर दिया गया है। इस योजना को संविधान के 124 वें बिल में संशोधन के परिणामस्वरूप लागू किया गया है। योजना को मंजूरी वर्ष 2019 का सत्यापन जनवरी माह में किया गया था।  सवर्णों को आरक्षण का लाभ शैक्षिणिक  सत्र 2019-20 से प्राप्त होगा।  ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी/एसटी , ओबीसी की सीटें प्रभावित होने से बचाने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में 25% आरक्षित सीटों को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2019 -20 शैक्षिणिक सत्र से ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए शिक्षण संस्थानों एवं केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10% सीटें आरक्षित होगी। आइये जाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना की पात्रता सम्बन्धी शर्तों की जानकारी।

EWS Reservation Scheme kya hai  ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना क्या है 

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 – 20 शैक्षिणिक सत्र से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षिणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में लागू आरक्षण योजना में (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग के युवाओं को विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के युवाओं के परिवार की वार्षिक आय रु 8 लाख से कम होना आवश्यक है।

EWS Reservation Scheme Eligibility  ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना की पात्रता 

  • पांच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले परिवार।
  • आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 1,000 हज़ार वर्ग फूट से कम होना चाहिए।
  • नगर निगम क्षेत्र में आवासीय भूमि का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
  • नगर निगम क्षेत्र से बाहर आवासीय भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय रु 8 लाख से कम होना चाहिए।

EWS Reservation Scheme Documents  ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना के दस्तावेज़ 

  • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी का
  • पैन कार्ड नौकरी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए
  • आधार कार्ड
  • जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस बैंक खाता
  • आयकर रिटर्न के दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। जिससे फॉर्म 16 भरने के माध्यम से वार्षिक आय का प्रमाण साबित हो सके।
  • बैंक खाते के पसबुक की फोटो कॉपी इसके अतिरिक्त बैंक खाते के ट्रांजेक्शन के तीन महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यदि ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बैंक खाते के ट्रांजेक्शन की प्रिंटआउट भी दिखा सकते हैं।

योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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